यात्री को परोसे गए सैंडविच में कीड़ा मिला. जिसका वीडियो पैसेंजर ने रिकॉर्ड कर साझा किया
खाद्य सुरक्षा नियामक ने देशभर में चाय उद्योग में सर्वेक्षण कराया था और नमूने जमा किए थे
फूड सेफ्टी पर क्यों सख्त हुआ FSSAI? क्या त्योहारों में नहीं बढ़ेगी खाद्य महंगाई? त्योहारों पर ऑनलाइन बिक्री रहेगी कैसी? किस बैंक घटाई FD पर ब्याज दर? बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर क्या है नया नियम? मुंबई में वाहनों का प्रवेश कितना होगा महंगा? जानने के लिए देखें मनी मॉर्निंग का नया एपिसोड.
भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सख्त किए ऑर्गेनिक फूड से जुड़े नियम
1 अक्टूबर के बाद अगर कोई ऐसी खाने-पीने की वस्तु बेचेगा, जिस पर उसकी निर्माता कंपनी का FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो उस पर भी कार्रवाई होगी
जो लोग फूड इंडस्ट्री में अपना काम शुरू करना चाहते हैं, सरकार उन्हें मदद देती है, ये लोग घर बैठे अपना काम शुरू कर सकते हैं.
FSSAI ने बोतलबंद पानी बनाने वाली कंपनियों के लिए BIS लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा.