अगर कोई पीएफ खाताधारक अपने अकाउंट में नॉमिनी बनाकर रखता है तो सदस्य की मौत होने पर आसानी से ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट किया जा सकता है.
अगर पीएफ खाताधारक ई-नॉमिनेशन करते हैं तो अंशधारक की मौत पर बीमा योजना (Employees Deposit Linked Insurance Scheme) का तत्काल लाभ मिल सकेगा.
Death Claim: नॉमिनी दर्ज है तो नॉमिनी इस ऑप्शन के जरिए कर्मचारी की मृत्यु घोषित करने के बाद पीएफ, पेंशन आदि के लिए आवेदन कर सकता है.