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बीमा का लाभ लेने के लिए नहीं लगाना होगा ऑफिस का चक्कर, EPFO ने ई-नॉमिनेशन किया अनिवार्य

अगर पीएफ खाताधारक ई-नॉमिनेशन करते हैं तो अंशधारक की मौत पर बीमा योजना (Employees Deposit Linked Insurance Scheme) का तत्काल लाभ मिल सकेगा.

  • Team Money9
  • Last Updated : August 6, 2021, 17:02 IST
Pixabay, अगर अंशधारक ऑनलाइन नॉमिनेशन कराते हैं तो उन्हें बाद में NOC की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी.
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ईपीएफओ (EPFO) निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। अब घर बैठे ही फाइल कर सकते हैं ई-नॉमिनेशन। केंद्रीय भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन (E Nomination) को अनिवार्य कर दिया है. अगर पीएफ खाताधारक ई-नॉमिनेशन करते हैं तो अंशधारक की मौत पर बीमा योजना (Employees Deposit Linked Insurance Scheme) का तत्काल लाभ मिल सकेगा. इसके लिए नामितों को बाद में किसी तरह का झंझट नहीं उठाना पड़ेगा और ना ही पीएफ ऑफिस के चक्कर काटने पडेंगे. इतना ही नहीं तमाम दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी. हाल ही में ईपीएफओ ने अपने ट्वीटर हैंडल से इसकी जानकारी साझा की थी। आइए समझते हैं कि आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं-

केंद्रीय भविष्य निधि संगठन की ओर से एक बयान में कहा गया है कि अगर अंशधारक ऑनलाइन नॉमिनेशन कराते हैं तो उन्हें बाद में NOC की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी. EPFO की ओर से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को इस बाबत सर्कुलर भी जारी कर दिया है. इसमें सभी अंशधारकों को ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल (EPFO Portal) पर लॉगइन करके मैनेज पेज के जरिये नामितों की जानकारी भरनी या अपडेट करनी होगी.

क्या हैं ई-नॉमिनेशन का नियम?

ई-नॉमिनेशन के जरिये खाताधारक सदस्य नामितों में बदलाव भी कर सकते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि ई-नॉमिनेशन के लिए अंशधारक खुद ही सत्यापन कर सकेंगे. इधर-उधर भागने की जरूरत नहीं होगी. ईपीएफओ (EPFO) अंशधारक (PF Subscribers) की मौत पर कर्मचारी के परिवार को 7 लाख रुपये तक के जीवन बीमा का लाभ देता है. ऐसे में अगर नॉमिनेशन के डिटेल पूरे होते हैं तो बाद में किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ती है. इंप्लाइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम का लाभ तत्काल मिल गया.

EPFO के मुताबिक, ई-नॉमिनेशन (e-nomination) के लिए कोई भी प्रोविडेंट फंड खाताधारक सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनेट कर सकता है. हालांकि, अगर व्यक्ति का परिवार नहीं है तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति को भी नॉमिनेट करने की छूट है. लेकिन, परिवार होने पर किसी दूसरे को नॉमिनी बनाने पर नॉमिनेशन को रद्द कर दिया जाएगा.

इस तरह समझें पूरा प्रोसेस

1- सबसे पहले ईपीएफओ (EPFO) की ऑफिशियल वेबसाइट (epfo.india.gov.in) पर जाएं।

2- सर्विस पर जाकर, Member UAN/Online Service पर क्लिक करें।

3- UAN और पासवर्ड के साथ लाॅगइन करें।

4- Manage Tab पर जाकर E Nomination सिलेक्ट करें।

5- – खुद से जुड़ी जानकारी दें और Save पल क्लिक कर दें।

6- फैमिली से जुड़ी जानकारी अपडेट करें।

7- Add Family Details पर क्लिक करके एक हे ज्यादा नाॅमिनी जोड़ सकते हैं।

8- नया नाॅमिनी आपके पैसा का कितने परसेंट हकदार होगा। इसे अपडेट करें।

9- E-Sign पर क्लिक करें. इसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। उसे अपडेट करते ही आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने मौजूदा आफिस या पहले के ऑफिस में कोई भी डाॅक्यूमेंट नहीं जमा करना होगा।

अक्सर ऐसा देखा गया है कि पीएफ अंशधारक का नॉमिनेशन फॉर्म भरा न होने के कारण उन्हें बीमा या अन्य तरह के लाभ लेने में दिक्कत आती है. अगर किसी कारणवश खाताधारक की मौत हो जाती है तो उन्हें भविष्य निधि कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. तमाम दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने में भी समस्या आती है.

Published - August 6, 2021, 03:53 IST

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  • E-Nomination
  • Employees Deposit Linked Insurance Scheme
  • Employees Provident Fund Organisation

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