आपने समय पर अपनी कार का इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराया है, तो किसी दुर्घटना की स्थिति में इंश्योरेंस प्रोवाइडर द्वारा आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा.
Car Insurance: एक्सपर्ट कॉम्प्रिहैंसिव इंश्योरेंस की सलाह देते हैं, इससे थर्ड-पार्टी क्षति के साथ स्वयं की क्षति भी कवर होती है.
कोर्ट ने कहा है कि इससे जुड़ी अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी. इंडस्ट्री ने ये भी सफाई मांगी है कि इस आदेश के तहत कौन कौन से वाहन शामिल होंगे.
अगर कोई कार मालिक कार में चाबी छोड़ता है और उस दौरान चोरी हो जाती है, तो चोरी को व्यक्ति की लापरवाही के रूप में देखा जाता है.
Insurance Policy Revaluation: पॉलिसी चुनते समय वर्तमान के साथ भविष्य में 20-30 साल बाद भी अस्पताल में भर्ती होने की औसत लागत को ध्यान में रखना चाहिए.
जीरो डेप्रिसिएशन कार इंश्योरेंस एक कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसमें जीरो डेप्रिसिएशन कवर होता है. इसमें मैक्सिमम रिम्बर्समेंट मिलता है.
मौजूदा समय में नई कार खरीदते समय तीन साल के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर लेना अनिवार्य है. जबकि अपना डैमेज कवर ऑप्शनल है.
Bumper To Bumper Insurance: गाड़ी खरीदने के पांच साल तक उसके फाइबर, मेटल और रबर से बने हिस्सों का इंश्योरेंस कराना अनिवार्य होगा
मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी होने पर कई स्थितियों में गाड़ी को हुए नुकसान को कवर किया जा सकता है. कवर लेने के लिए आपको साबित करना होगा कि नुकसान कैसे हुआ.
पुरानी गाड़ी खरीद रहे है तो आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि, उसके साथ जुड़ा बीमा आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाए.