आरबीआई ने बैंकों को सभी ग्राहकों के साथ लॉकर के संबंध में नए समझौते करने का निर्देश दिया है
आरबीआई की ओर से जारी निर्देश के अनुसार 30 जून तक रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर जरूरी है
किसी भी बैंक में लॉकर लेने पर ग्राहकों को सालाना किराए का भुगतान करना होता है. इसके अलावा लॉकर खुलवाने के वक्त लॉक रजिस्ट्रेशन चार्ज भी लगता है.
New Bank Locker Rule: लॉकर में आग लगने, चोरी-डकैती होने या उसमें रखी वस्तुओं को नुकसान पहुंने पर बैंक सालाना किराये का 100 गुना मुआवजे के रूप में देगा
आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे लॉकर्स की पारदर्शिता के साथ सूची बनाएं और इसे सीबीएस प्लेटफॉर्म के जरिए जनता की जानकारी के लिए उपलब्ध कराएं.