फ्रीलांसर के तौर पर की कमाई तो जानें कौन-सा भरें ITR

आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए व्‍यक्ति को ई-फाइलिंग पोर्टल पर खुद को रजिस्‍टर्ड करना होगा

  • Updated Date - July 19, 2023, 06:28 IST
फ्रीलांसर के तौर पर की कमाई तो जानें कौन-सा भरें ITR

Income tax form for freelancer pic: freepik

Income tax form for freelancer pic: freepik

आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए दो सप्ताह से भी कम समय बचा है. ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपके लिए अभी भी मौका है. आईटीआर फॉर्म हर पेशे के हिसाब से अलग-अलग होते हैं. अगर कोई व्‍यक्ति बतौर फ्रीलांसर काम करता है तो उन्‍हें आईटीआर फॉर्म 3 व 4 दाखिल करना होगा. इसके जरिए वे अपनी व्‍यवसायिक आय का विवरण दे सकते हैं.

3 या 4 कौन-सा फॉर्म भरें?
फ्रीलांसर को स्व-रोजगार के तौर पर माना जाता है, इसलिए उनकी इनकम व्यावसायिक आय के रूप में दर्ज की जाती है. इसमें उन्‍हें कुछ पर कर कटौती का लाभ भी मिलता है. मगर आईटीआर दाखिल करने में सबसे ज्‍यादा जरूरी है कि वे कौन-सा फॉर्म भरें. यदि आप पेशे से या बिजनेस के जरिए आय अर्जित कर रहे हैं तो आपको आईटीआर फॉर्म 3 दाखिल करना होगा. वहीं अगर आप अनुमानित टैक्‍सेशन योजना का विकल्प चुनते हैं तो आपको आईटीआर फॉर्म 4 भरना होगा. आईटीआर 3 के तहत व्‍यक्ति को बैलेंस शीट के साथ लाभ और हानि का विवरण भी साझा करना होगा. आईटीआर 3 की तुलना में फॉर्म 4 अधिक सरल है. जानकारों के मुताबिक फ्रीलांसर, वेतनभोगी व्यक्तियों की तरह हर साल कर व्यवस्था नहीं बदल सकते हैं.

खुद को कराएं रजिस्‍टर्ड
– रिटर्न दाखिल करने से पहले खुद को रजिर्स्‍ड कराना जरूरी है. इसके लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं और “Register Yourself” पर क्लिक करें.
– उपयोगकर्ता प्रकार (व्यक्तिगत, एचयूएफ, आदि) चुनें और “जारी रखें” पर क्लिक करें.
– आवश्यक विवरण जैसे- पैन, नाम, जन्म तिथि और संपर्क जानकारी भरें.
– अब एक पासवर्ड बनाएं और कैप्चा कोड डालें.
– सभी विवरण भरने के बाद, पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “सबमिट” पर क्लिक करें.
– ऐसा करते ही आपके रजिस्‍टर्ड ईमेल पर आपके पंजीकृत होने की जानकारी दी जाएगी.

रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया
– आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें.
– अपना यूजर आईडी (पैन), पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें.
– अपने पेशे के अनुसार आईटीआर फॉर्म डाउनलोड करें.
– अब “ई-फाइल” टैब पर क्लिक करें और “इनकम टैक्स रिटर्न” के विकल्‍प को चुनें
– अब मूल्यांकन वर्ष का चयन करें (उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए)
– आईटीआर फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, विभिन्न स्रोतों से आय, कटौती, भुगतान किए गए कर आदि शामिल हैं.
– एक बार जब आप सभी आवश्यक ववरण भर लें, तो “मान्य करें” बटन पर क्लिक करें.
– फॉर्म को सत्यापित करने के बाद, अपलोड करने के लिए XML फाइल बनाने के लिए “जेनरेट XML” बटन पर क्लिक करें और इसे अपलोड करें.
– सफल सबमिशन पर, आपके ईमेल पर एक स्लिप (आईटीआर-वी) भेजी जाएगी.
– अगर आप डिजिटल हस्‍ताक्षर का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आईटीआर सत्यापित करें
– इसके लिए प्राप्त ईमेल या ई-फाइलिंग पोर्टल के “मेरा खाता”/ रिटर्न/फॉर्म देखें” सेक्‍शन से आईटीआर-वी डाउनलोड करें.
– आईटीआर-वी फॉर्म की कॉपी निकालें और उस पर नीली स्याही से हस्ताक्षर करें.
– ई-फाइलिंग की तारीख से 120 दिनों के भीतर आईटीआर-वी को आयकर विभाग के केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) को भेजना होगा.
– ऐसा करते ही आपका इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल हो जाएगा. हालांकि भविष्‍य के लिए सारे दस्‍तावेज और स्लिप संभालकर रखें.

Published - July 19, 2023, 06:28 IST