टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, सरकार ने इस स्कीम में पेमेंट की आखिरी तारीख बढ़ाई, जानिए क्या आपको भी होगा फायदा

Vivad Se Vishwas Scheme: विवाद से विश्‍वास योजना में इससे पहले यह तिथि 30 अप्रैल थी. यह पांचवी बार हुआ है, जब भुगतान की समय सीमा बढ़ाई गई हो.

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इनवेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जैसे म्यूचुअल फंड हाउस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डीलर ने भी अपनी गाइडलाइन्स को और सख्त बता दिया है

इनवेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जैसे म्यूचुअल फंड हाउस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डीलर ने भी अपनी गाइडलाइन्स को और सख्त बता दिया है

Vivad Se Vishwas Scheme: महामारी के समय करदाताओं को राहत देते हुए सरकार ने विवाद से विश्‍वास योजना (Vivad Se Vishwas Scheme) में भुगतान के समय को बढ़ा दिया है. अब इस अहम योजना में टैक्सपेयर्स 30 जून तक पेमेंट कर सकते हैं. विवाद से विश्‍वास योजना (Vivad Se Vishwas Scheme) में इससे पहले भुगतान की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी. यह पांचवी बार हुआ है, जब भुगतान की समय सीमा बढ़ाई गई हो.

25 फीसदी देकर कर सकते हैं लंबित मामलों का निपटान

विवाद से विश्वास योजना आकलन के संदर्भ में विवादित कर, विवादित ब्याज, विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क के निपटान का विकल्प उपलब्ध कराता है. इसके तहत विवादित कर का 100 फीसदी और विवादित जुर्माना या ब्याज अथवा शुल्क का 25 फीसदी देकर लंबित मामलों का निपटान किया जा सकता है. 31 जनवरी 2020 तक जो मामले कमिश्‍नर (अपील), इनकम टैक्‍स अपीलीय ट्राइब्यूनल, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित थे, उन टैक्‍स के मामलों पर यह स्‍कीम लागू होगी.

फेसलेस करने के बाद करदाताओं के लिए अपील करना हो गया आसान

विवाद से विश्‍वास (Vivad Se Vishwas Scheme) की शुरुआत केंद्रीय वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए विवादित करों से जुड़ी समस्याओ को सुलझाने के लिए की थी.

इस योजना के अंतर्गत करदाताओं के प्रत्यक्ष कर के विवादित टैक्स मामलों को निपटाया जा रहा है. इस विवाद से विश्वास स्कीम 2020 के अंतर्गत करदाताओं को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान ही करना होगा. इस रकम पर किसी तरह का ब्याज या दंड आदि आपको नहीं चुकाना होगा. विवाद से विश्‍वास (Vivad Se Vishwas Scheme) से लाभ ऐसे करदाता को प्रदान किया जायेगा जिनका टैक्स को लेकर किसी फोरम में मुकदमा लंबित है.

आयकर रिटर्न प्रक्रिया फेसलेस करने के बाद करदाताओं के लिए अपील करना भी आसान कर दिया है. इसके जरिए करदाताओं की किसी अपील पर उसकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी.

Published - April 24, 2021, 03:41 IST