विदेश यात्रा के दौरान ज्यादा खर्च करने वालों को अब पहले से ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा. विदेश यात्रा के दौरान या लिब्रलाइज्ड रेमिडेंट स्कीम (LRS) के तहत 7 लाख रुपए से ज्यादा खर्च पर 20 फीसद टैक्स (TCS) की दर 1 अक्टूबर से लागू होने जा रही है. फिलहाल TCS की यह दर सिर्फ 5 फीसद है.
अभी तक किसी एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपए तक के LRS ट्रांस्फर पर कोई TCS नहीं लगता है, 1 अक्टूबर से भी यह प्रावधान जारी रहेगा. विदेशी टूर पैकेज की खरीद पर वर्तमान में 5 फीसद TCS लगता है और 1 अक्टूबर से 7 लाख रुपए तक के ऐसे खर्च पर 5 फीसद TCS बना रहेगा, लेकिन खर्च की राशि जैसे ही 7 लाख रुपए से बढ़ेगी तो TCS की दर बढ़कर 20 फीसद हो जाएगी.
कोई करदाता संबंधित आकलन वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय भुगतान की गई TCS राशि का क्रेडिट ले सकता है. विदेश में अगर इलाज या एजुकेशन पर खर्च 7 लाख रुपए से अधिक होगा तो उसपर भी पहले की तरह 5 फीसद की दर से ही TCS कटेगा. विदेशी शिक्षा के लिए कर्ज लेने वालों के लिए 7 लाख रुपए की सीमा से ऊपर 0.5 फीसद की कम TCS दर लागू रहेगी.
बजट 2023-24 में 1 जुलाई से प्रभावी LRS और विदेश यात्रा पैकेज पर TCS दरों को 5 फीसद से बढ़ाकर 20 फीसद किए जाने की घोषणा हुई थी, जिसे बाद में अक्टूबर तक टाल दिया गया था.