इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने के साथ ही लोगों को अपना टैक्स रिफंड करने का इंतजार शुरू हो जाता है. आयकर नियम के अनुसार अभी टैक्स रिफंड (Tax Refund) की प्रोसेसिंग, टैक्स भरने के औसत 16 दिन के भीतर शुरू हो जाती है. लेकिन अब सरकार इस नियम को बदलने की तैयारी में है. अब आयकर विभाग रिफंड प्रोसेसिंग के मौजूदा समय को 16 दिन से घटाकर 10 दिन करना चाहता है. इसके लिए विभाग एक सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर रहा, जिसे चालू वित्त वर्ष के दौरान ही लागू किया जाना है.
रिफंड के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार
बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर के अनुसार, एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में टैक्स रिफंड की प्रोसेसिंग में लगभग 16-17 दिन का औसत था, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यह औसत 26 दिन का था. लेकिन अब टैक्स रिटर्न्स की प्रोसेसिंग और रिफंड जारी करने में लगने वाले समय को घटाकर औसतन 10 दिन करने की योजना बनाई जा रही है. एक अन्य वित्त अधिकारी ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रोसेसिंग में लगने वाला समय और घटेगा. इससे रिफंड जारी करने में लगने वाला समय और कम हो जाएगा. यानी अब टैक्सपेयर्स को रिटर्न दाखिल करने के तुरंत बाद रिफंड मिल सकेगा. रिफंड पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. कई मामलों में रिफंड आने में एक महीने से भी ज्यादा का वक्त लग रहा है. इस वक्त को कम करने के लिए ही आयकर विभाग नए सिस्टम पर काम कर रहा है.
आयकर विभाग बना रहा योजना
आयकर विभाग के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि आयकर विभाग टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग पूरी होते ही रिफंड जारी करना चाहता है. पहले कंपनियों के रिफंड को राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने के लिए रोका जाता था. दरअसल नियम के अनुसार, अगर रिफंड में देरी होती है तो आयकर विभाग को उस पर ब्याज देना पड़ता है. ऐसे में आयकर विभाग भी यही चाहता है कि टैक्स रिटर्न दाखिल होने के बाद जल्द से जल्द आयकरदाताओं को उनका र्फ्न्द भेज दिया जाए.