आयकर रिटर्न का फॉर्म कैसे भरें?

आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर ITR-1 और ITR-4 के लिए एक्सेल यूटिलीज जारी कर दिए हैं. यह एक किस्म के ऑफलाइन फॉर्म होते हैं जिन्हें भरने के बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है.

आयकर रिटर्न का फॉर्म कैसे भरें?

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. (Photo Credit: TV9 Bharatvarsh)

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. (Photo Credit: TV9 Bharatvarsh)

आयकर रिटर्न (ITR) भरने का सीजन शुरू हो गया है. आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर ITR-1 और ITR-4 के लिए एक्सेल यूटिलीज जारी कर दिए हैं. यह एक किस्म के ऑफलाइन फॉर्म होते हैं जिन्हें भरने के बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है. विभाग ने अभी तक ऑनलाइन रिटर्न की प्रक्रिया शुरू नहीं की है. चार्टेड अकाउंटेंट (CA) विनोद रावल कहते हैं जिनका टीडीएस का कोई डिडक्शन नहीं हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं. सालाना 5 लाख रुपए से कम आय वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं. बाकी सभी को ऑनलाइन फॉर्म का इंतजार करना चाहिए. तो अगर आप ऑफलाइन ITR भरना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आप कैसे बिना किसी एक्सपर्ट के इस फॉर्म को भर सकते हैं.

किसे भरना होगा कौन सा फॉर्म?

ITR 1
यह फॉर्म उन लोगों के लिए जिनकी आय कुल 50 लाख रुपए तक है. इसमें वेतन व पेंशन से आय, घर की संपत्ति आदि शामिल हैं.

ITR 2
जो लोग प्रॉपर्टी से कमाते हैं वह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

ITR 3
ITR 3 बिजनेस और प्रोफेशन से कमाई करने वाले लोगों के लिए है.

ITR 4
बिजनेस और पेशे से जुड़े व्यक्ति, हिन्दु अविभाजित परिवार और फर्म इस फॉर्म को भर सकते हैं. इन सभी की आय 50 लाख रुपए तक होनी चाहिए.

ITR 5, 6 और 7

फॉर्म 5 और 6 सीमित दायित्व भागीदारी (LLP) एवं कारोबारों के लिए है. ITR 7 को ट्रस्ट फाइल कर सकते हैं.

ऑफलाइन ITR फॉर्म कैसे भरें?

  • सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक करें https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
  • यहां आपको लेटेस्ट अपडेट्स में ‘AY2023-24 के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की एक्सेल यूटिलिटीज जारी’ का विकल्प दिख रहा होगा. इस पर क्लिक करें.
  • फिर इस फॉर्म को डाउनलोड करें. डाउनलोड किए गए फॉर्म को फॉर्म-16 से मिलान करते हुए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान हुई कुल आय के मुताबिक भरना होगा. इसमें कुल आय, कुल बचत और टीडीएस की जानकारी भरनी होगी.
  • इस फॉर्म को भरने के बाद आपको इसे स्कैन कर इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपलोड करना होगा.
  • ITR फॉर्म तभी भरा हुआ माना जाएगा, जब आप इसे वेरिफाइ कर देंगे.

ध्यान रहे कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है.

https://hindi.money9.com/news/tax/benefitsoffilingincometaxreturnbeforeduedate-59648.html

Published - April 29, 2023, 08:00 IST