पैन-आधार को लिंक (PAN Aadhaar linking) कराने की नई डेडलाइन 30 जून 2021 है. जुलाई 2017 में सरकार ने PAN और आधार को लिंक करना अनिवार्य बनाया था. तब से लगातार इसकी डेडलाइन बढ़ाई जा रही है. इस बार भी 31 मार्च के बाद इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. लेकिन, बार-बार डेडलाइन बढ़ने पर भी अगर आपने PAN- आधार लिंक नहीं किया है तो जल्द करवा लें. क्योंकि, अगली बार जरूरी नहीं कि आपको लिंकिंग के लिए डेडलाइन का एक्सटेंशन मिले. ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है.
क्यों PAN-Aadhaar को लिंक नहीं करवाना पड़ेगा भारी? अभी तक 30 करोड़ से ज्यादा PAN- आधार लिंक (PAN Aadhaar linking) किए जा चुके हैं. लेकिन, 17 करोड़ से ज्यादा PAN को लिंक किया जाना बाकि है. अगर ये काम आपने समय पर पूरा नहीं किया तो आपके कई फाइनेंशियल लेन-देन में रुकावट आ सकती है, क्योंकि बिना आधार लिंक के PAN कार्ड इनवैलिड हो जाएगा.
– PAN कार्ड की गैर मौजूदगी में आप पर ज्यादा दर से TDS लगेगा. सैलरीड हैं और वैलिड PAN नंबर नहीं दे पाएंगें तो 20% की दर से TDS कटेगा. ऐसे ही बैंक भी डिपॉजिट पर 20% TDS काटेगी.
– वैलिड PAN कार्ड नहीं होने पर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे.
– अगर आपको सरकार की किसी योजना जैसे कि पेशन, स्कॉलरशिप या LPG सब्सिडी मिलती थी तो वो रुक जाएगी.
– बैंक से 50,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए PAN नंबर देना अनिवार्य है और एक इनवैलिड PAN मान्य नहीं होगा.
– नया बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे.
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भरना पड़ सकता है जुर्माना इनकम टैक्स के सेक्शन 272B के तहत ऑपरेशनल PAN नहीं होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा. PAN -आधार को अगर समय पर लिंक नहीं करेंगे तो 1000 रुपए की लेट पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी. लेकिन, इस 1000 रुपए के जुर्माने के सामने इसे लिंक नहीं करने से आप अपने सिर पर जितनी मुसीबत मोल लेंगे, उसका हिसाब ज्यादा मोटा है. तो अपने PAN को डिएक्टिवेट होने से बचाइये और समय रहते दोनों को लिंक करवा लें. PAN-आधार को लिंक करवाने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 है.
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