पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं (Post office schemes) बड़े काम की हैं. इनमें निवेश करने पर न सिर्फ सरकारी गारंटी मिलती है. बल्कि आकर्षक रिटर्न के साथ ही टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है. इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्सपेयर्स को एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है. आप इन बचत योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं. पोस्ट ऑफिस स्कीम (Post office schemes) पर ब्याज दरें सरकार की छोटी बचत योजनाओं के तहत तय होती है. इसे तिमाही आधार पर संशोधित किया जाता है.
टाइम डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) Post Office टाइम डिपॉजिट में एक तय अवधि के लिए एकमुश्त पैसा निवेश किया जा सकता है. इसमें आप निश्चित रिटर्न और ब्याज भुगतान का लाभ उठा सकते हैं. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (TD) या Fixed deposit (FD) खाता 4 मैच्योरिटी अवधि- एक साल, दो साल, तीन साल और पांच साल के लिए ब्याज दरों की पेशकश करता है. इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के मुताबिक 5 साल की सावधि जमा के तहत निवेश करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता है. 1 से 3 साल तक के टाइम डिपॉजिट 5.5 फीसदी ब्याज मिलता है. वहीं, 5 साल के टाइम डिपॉजिट पर 6.7 फीसदी ब्याज मिलता है.
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) सीनियर सिटीजन के लिए पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) पैसे बनाने में काफी कारगर है. फिलहाल, इस योजना में सालाना 7.4 फीसदी ब्याज मिलता है, जो 31 मार्च/30 जून/30सितंबर/31 दिसंबर को तिमाही आधार पर तय होता है. अगर ब्याज सालाना 10000 रुपए से ज्यादा है, तो स्रोत पर TDS काटा जाता है. इस योजना के तहत निवेश करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता है.
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नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम (Post office schemes) भी काफी पॉपुलर है. पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश पर सालाना आधार पर 6.8 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है. इसमें ब्याज की गणना सालाना आधार पर होती है, लेकिन ब्याज की राशि मैच्योरिटी पर ही दी जाती है. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (National Saving Certificate) में जमा राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है. NSC ऐसी स्कीम है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑपरेट करता है.
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में निवेश पर भी आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. फिलहाल, PPF खातों में जमा राशि पर सालाना 7.1 प्रतिशत का ब्याज मिलता है. जमा पर ब्याज की गणना सालाना आधार पर की जाती है, जिसका अर्थ है कि इसे हर साल मूलधन में जोड़ा जाता है. PPF पर टैक्स की गणना छूट, छूट, छूट (EEE) श्रेणी के अंतर्गत आता है. इसका मतलब यह है कि रिटर्न, परिपक्वता राशि और ब्याज से होने वाली इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री है.
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