आखिरी मौका- नहीं बढे़गी Pan-Aadhaar लिंक कराने की तारीख, 30 जून के बाद लगेगा मोटा जुर्माना

PAN Aadhaar deadline- बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ने पैन-आधार को लिंक नहीं किया है. 30 जून के बाद पैन-आधार लिंक कराने की छूट नहीं मिलेगी.

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PAN Aadhaar deadline: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर है. अगर आपने अपना PAN-Aadhaar लिंक नहीं कराया है तो समझिए आखिरी मौका है. 30 जून के बाद डेडलाइन को नहीं बढ़ाया जाएगा. फिलहाल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने पैन-आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 तक बढ़ाई है. अब तक कुल 9 बार डेडलाइन को बढ़ाया जा चुका है. लेकिन, इसके बाद भी बड़ी तादाद में लोगों ने Pan-Aadhaar लिंक नहीं कराया है. लेकिन, अब 30 जून के बाद मोटा जुर्माना लगेगा और पैन कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा.

बिना जुर्माने लिंक कराने का आखिरी मौका
टैक्स डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि टैक्सपेयर्स को कई बार पैन-आधार लिंक कराने की छूट दी गई. कई बार डेडलाइन (PAN Aadhaar deadline) को बढ़ाया गया. लेकिन, अभी भी बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ने अपने पैन-आधार को लिंक नहीं किया है. 30 जून के बाद पैन-आधार लिंक कराने की छूट नहीं मिलेगी. इसकी डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. बिना किसी पेनाल्टी या जुर्माना लिंक कराने का यह आखिरी मौका है. मौका निकलने के बाद जुर्माना देना पड़ेगा.

1 हजार रुपए का जु्र्माना
अगर 30 जून 2021 तक पैन-आधार को लिंक नहीं करते हैं तो इसके बाद लिंक कराने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा. हाल ही में फाइनेंस बिल में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बदलाव करके जुर्माने का प्रावधान किया गया है. सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्शन 234H जोड़ा है. डेडलाइन (PAN Aadhaar deadline) निकलने के बाद पैन को इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया जाएगा. वित्तीय लेन-देन के लिए निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा. पैन निष्क्रिय होने की स्थिति में बैंक आपकी आय पर दोगुनी दर से TDS कटौती करेगा.

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घर बैठे SMS से लिंक करें पैन-आधार
आधार को PAN से लिंक कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से की जा सकती है. आप चाहे तो एसएमएस के जरिए भी PAN और आधार को लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको UIDPAN <SPACE>12 अंकों का आधार नंबर><SPACE><10 अंकों का PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबासइट से भी हो जाएगा लिंक
आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं. यहां ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करें. ऐसा करते ही नया पेज खुलेगा. इसमें PAN, आधार नंबर और उसमें मौजूद अपना नाम भरें. अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष लिखा है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा- ‘I have only year of birth in Aadhaar card’. अब कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें. ऐसा करते ही कन्फर्मेशन पेज खुलेगा, जिसमें PAN के आधार से लिंक होने की जानकारी दिखाई देगी.

Published - April 12, 2021, 07:11 IST