Income tax refund FAQ: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2021 के लिए रिफंड जारी कर दिया है. वित्त वर्ष 2021 में कुल 2.61 लाख करोड़ रुपए का रिफंड किया गया. यह पिछले वित्त वर्ष 2020 की तुलना में 42 फीसदी ज्यादा है. वित्त वर्ष 2021 में ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.06 लाख करोड़ रुपए था. रिफंड के रूप में 2.61 लाख करोड़ रुपए देने के बाद, नेट ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 9.45 लाख करोड़ रुपए रहा. अगर आपने भी इनकम टैक्स रिफंड (Income tax refund) के लिए क्लेम किया था और क्लेम अभी तक नहीं मिला है तो यहां जानिए आपको क्या करना चाहिए.
रिफंड के लिए कब पात्र होता है टैक्सपेयर? जवाब: अगर किसी साल में आयकर कटौती देय से ज्यादा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त काटा गया टैक्स वापस यानि रिफंड करता है.
रिफंड कैसे चुकाया जाता है? जवाब: रिफंड का भुगतान टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के बैंक खाते में किया जाता है.
टैक्सपेयर्स रिफंड का स्टेट्स कैसे पता कर सकता है? जवाब: टैक्सपेयर अपने रिफंड का स्टेट्स (Income tax refund status) ऑनलाइन चेक कर सकता है. इसके लिए टैक्सपेयर को ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना चाहिए. यहां उसे अपने PAN, एसेसमेंट ईयर डिटेल्स देनी होंगी और इमेज में दिया गया कैप्चा भरना होगा.
अगर मुझे अपना रिफंड नहीं मिलता है, तो क्या मैं अपना मामला दर्ज करने के लिए आयकर के किसी अधिकारी से संपर्क कर सकता हूं? जवाब: नहीं, किसी के मामले की पैरवी करने के लिए आयकर विभाग के किसी अधिकारी से मिलने का कोई प्रावधान नहीं है.
वो कौन सा जरिया हैं, जिससे मैं अपना मामला आईटी विभाग के संज्ञान में ला सकता हूं? जवाब: टैक्सपेयर ई-फाइलिंग पोर्टल में रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है. यहां ‘माय अकाउंट’ (My account) मेनू पर क्लिक करना होगा. इसके बाद ‘सर्विस रिक्वेस्ट’ (Service request) लिंक पर क्लिक करना है. फिर रिक्वेस्ट टाइप (Request type) में नई रिक्वेस्ट (New request) के विकल्प चुनना होगा. इसके बाद रिक्वेस्ट कैटेगरी (Request Category) में रिफंड रिइश्यू (Refund Reissue) पर क्लिक करके सब्मिट करना होगा.
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क्या कोई और तरीका है? जवाब: कोई व्यक्ति अपने आईटीआर रिफंड या किसी अन्य संबंधित मुद्दे से संबंधित किसी भी प्रश्न/चिंता के लिए इस लिंक (https://bit.ly/2YgCyk3) के जरिए डिपारटमेंट को लिखकर भी अपनी रिक्वेस्ट भेज सकता है.
क्या आईटी विभाग मुझे रिफंड की गई राशि पर कोई ब्याज देगा? जवाब: अगर सरकार को अतिरिक्त टैक्स (Tax paid) का भुगतान किया जाता है, तो आईटी विभाग अतिरिक्त राशि पर ब्याज का भुगतान करता है. आयकर अधिनियम की धारा 244A(1)(a) के तहत, टैक्सपेयर TCS, TDS या फिर एडवांस टैक्स देने की स्थिति में टैक्स रिफंड (Income tax refund) पर ब्याज पाने का हकदार है. जिस दिन से टैक्स रिफंड जारी किया गया है उस दिन से ब्याज की गणना की जाएगी. मासिक आधार पर 0.5% का साधारण ब्याज लागू होता है.
ब्याज राशि की कैलकुलेशन में गड़बड़ होने पर टैक्सपेयरस को क्या करना चाहिए? जवाब: अगर आईटी विभाग की तरफ से दिए गए ब्याज की कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी है, तो टैक्सपेयर अपने ई-फाइलिंग खाते में लॉगिन करके सुधार के लिए एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट जेनरेट कर सकता है.
आईटी विभाग कैसे तय करता है रिफंड? जवाब: आईटी रिटर्न (Income tax return)जिती जल्दी दाखिल किया गया होगा, उतनी जल्दी रिफंड (Income tax refund FAQ) प्रोसेस होगा. आईटी विभाग क्रोनालॉजी के आधार पर रिफंड मामलों का चयन करता है. अगर रिटर्न भरने में देरी की गई है तो रिटर्न प्रोसेस होने और रिफंड मामले में भी देरी हो सकती है.
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