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Income Tax Return Form: Taxpayers के लिए Income Tax Department ने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म में कई बदलाव किए हैं. इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 'सहज' और 'सुगम' में अब क्या खास है?
Income Tax Return Form: Taxpayers के लिए Income Tax Department ने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म में कई बदलाव किए हैं. इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 'सहज' और 'सुगम' में अब क्या खास है? ITR Forms में हुए बदलाव को लेकर अगर आपके पास भी है कोई सवाल तो जुड़िए हमारे खास शो ' Hello Money9 मेरा सवाल है' में. व्हाट्सएप नंबर 9311121874 पर पूछें अपना सवाल. Chartered Accountant Sunil Garg देंगे आपके हर सवाल का जवाब.
आयकर विभाग ने करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2022-23 (एसेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए विलंबित/संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अपील की है
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए समयसीमा 30 अप्रैल 2024 तक और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी.
एक ताजा सर्वे के मुताबिक, ओल्ड टैक्स रिजीम अब भी लोगों की पहली पसंद है. सिर्फ 37 फीसदी लोग न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं. क्या वजह है कि लोग ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं छोड़ना चाहते हैं? न्यू टैक्स रिजीम किन लोगों के लिए सही विकल्प है? किनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम में बने रहना फायदेमंद है? आइए जानते हैं.
GST और जुर्माने को मिलाकर कुल मांग 6.22 करोड़ रुपये का है.
आमतौर पर वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में अधिसूचित किये जाते हैं
आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नया फीचर पेश किया है. इसका नाम 'डिस्कार्ड रिटर्न' है. डिस्कार्ड रिटर्न क्या है और ये किस काम आएगा? डिस्कार्ड रिटर्न के आने से ITR फाइलिंग की प्रक्रिया कितनी आसान होगी? जानें विस्तार से...
पिछले 5 वित्त वर्ष में आयकर रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
Long Term Capital Gain को लेकर Income Tax Appellate Tribunal का क्या है ताजा फैसला? ट्रिब्यूनल ने क्यों की Income Tax Department इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की खिंचाई? मुनाफे को capital gain account में जमा करना क्यों जरूरी है? Property और Mutual Funds पर Long term capital gain tax कैसे बचाया जा सकता है?