दिल्ली में एक महिला को 2 करोड़ रुपये की आय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल न करने पर छह महीने जेल की सजा सुनाई गई. यह निर्णय इनकम टैक्स कार्यालय (Income Tax Office) की एक शिकायत के बाद आया, जिसमें दावा किया गया था कि वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान आरोपी को मिले 2 करोड़ रुपये की रसीद में से 2 लाख रुपये टीडीएस के रूप में काटे गए थे. इसके बावजूद, असेसमेंट ईयर 2014-15 के लिए आरोपी ने कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था.
टाइम ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एडीशनल मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मयंक मित्तल की अदालत ने दलीलें सुनने और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद महिला को सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने 4 मार्च के आदेश में कहा, ”दोषी को एक महीने के लिए साधारण कारावास भुगतने में विफल रहने पर छह महीने के लिए साधारण कारावास की सजा दी जाती है और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.” हालांकि, अदालत ने उसे 30 दिन की जमानत दे दी. उसके आवेदन पर विचार करने के बाद आदेश को चुनौती देने के लिए.
महिला के वकील ने तर्क दिया कि वह एक अशिक्षित विधवा थी और उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था. नतीजतन, अदालत ने फैसले का विरोध करने के लिए उसे 30 दिन की जमानत दे दी. अदालत ने पाया कि आरोपी को नोटिस भेजे गए थे, जिससे उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए था. यह स्वीकार किया गया कि अभियुक्त वास्तव में इस दायित्व को पूरा करने में विफल रहा.
अदालत ने कहा कि आरोपी को अधिनियम की धारा 276सीसी के तहत असेसमेंट ईयर 2014-15 के लिए आय का रिटर्न फाइल नहीं करने का दोषी ठहराया जाता है. इसके लिए आरोपी को अधिनियम की धारा 276CC के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है.
किन लोगों के लिए जरूरी है ITR भरना?
अगर आपने भी ITR फाइल नहीं किया है तो जान लीजिए कि ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. ऐसे कुछ मामले हैं जहां व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करना अनिवार्य है. अगर किसी व्यक्तिगत टैक्सपेयर की कुल आय छूट की सीमा से ज्यादा है तो ITR फाइल करना अनिवार्य है. अगर किसी व्यक्ति ने एक या ज्यादा चालू और बचत बैंक खातों में क्रमशः 1 करोड़ रुपये या 50 लाख रुपये से अधिक जमा किया है या अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च किया है या एक वर्ष में बिजली भुगतान पर 1 लाख रुपये से अधिक खर्च किया गया है, तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरना अनिवार्य है.
जुर्माना
अगर आप समय सीमा के बाद ITR फाइल करते हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. हालांकि, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना राशि 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगी.
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