LPG पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी, एग्रीकल्चर सेस भी होगा लागू

केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा बेची जाने वाली रसोई गैस के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी शून्य.

LPG पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी, एग्रीकल्चर सेस भी होगा लागू

LPG Cylinder Custom Duty: एलपीजी ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर (LPG Cylinder Price) के ऊपर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है. इसे 5 फीसद से बढ़ाकर 15 फीसद कर दिया है. इतना ही नहीं, अब इस पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) भी लगेगा. अब एलपीजी सिलेंडर (LPG Latest News) के आयात पर 15 फीसदी का एग्रीकल्चर सेस वसूला जाएगा. हालांकि केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से बेची जाने वाली रसोई गैस के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी शून्य रहेगी. जाहिर है शुल्क बढ़ने का असर आम ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा. लेकिन बाकी इंपोर्टर्स जो घरेलू एलपीजी का आयात करते हैं, उनके लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी अब 15 फीसद हो गई है.

सरकार ने लिया बड़ा फैसला
इंडियन डायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स ने नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी है. इसके मुताबिक सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि लिक्विफाइड प्रोपेन, लिक्विफाइड ब्यूटेन और लिक्विफाइड प्रोपेन के साथ लिक्विफाइड ब्यूटेन के मिक्सचर पर कोई बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी. इस फैसले से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के घरेलू कंज्यूमर्स को बड़ी राहत मिली है.

नहीं बदली कीमतें!
दरअसल, भारत में एलपीजी कम उत्पादन होता है जिसके चलते सऊदी अरब जैसे देशों से रसोई गैस का आयात होता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले उतार-चढाव का असर रसोई गैस की कीमत पर पड़ता है. एक जुलाई को हुई समीक्षा के बाद एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए गए हैं. इसके अनुसार इस महीने 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर और 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है.

Published - July 3, 2023, 01:55 IST