ITR Filing Last Date: आज चूके तो फिर देना होगा जुर्माना

31 जुलाई के बाद आयकर रिटर्न भरने वालों को देना होगा जुर्माना. अगर छोटे करदाताओं की वार्षिक कर योग्य आय 5 लाख रुपए से कम है, तो उन्हें 1,000 रुपए का देना होगा जुर्माना.

ITR Filing Last Date: आज चूके तो फिर देना होगा जुर्माना

ITR Filing Last Date: वित्त वर्ष 2022-23 और आंकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख आज यानी 31 जुलाई है. आयकर विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, 30 जुलाई तक 6 करोड़ से ज्‍यादा लोगों ने इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल किया है. पिछले साल आयकर रिटर्न भरने वालों की कुल संख्‍या करीब 7.8 करोड़ थी. इस लिहाज से देखा जाए तो अभी भी करीब 1 करोड़ 80 लाख से ज्‍यादा लोगों को आईटीआर भरना है. सरकार ने आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है. अगर आपने भी अब तक अपना आईटीआर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो हर हाल में आज कर लें, अगर आज आप चूकते हैं तो फ‍िर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.

आयकर विभाग के नियम के तहत अगर आपने आईटीआर नहीं भरा तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है. इनकम टैक्स की धारा 234 के तहत सभी को आयकर रिटर्न भरना होता है, हालांकि यह सभी के लिए अनिवार्य नहीं है. अगर आप धारा 139 के तहत आईटीआर फाइल करने की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो आपसे कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा. हालांकि अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं फिर भी आपको टैक्स रिटर्न जरूर भरना चाहिए. इसके कई फायदे होते हैं.

भरना पड़ेगा जुर्माना
आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, अगर आप इनकम टैक्‍स विभाग की धारा 139(1) के तहत समय सीमा के भीतर आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको धारा 234एफ के तहत 5 हजार रुपए जुर्माने या विलंब शुल्क देना होगा. हालांकि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको सिर्फ 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा.

हो सकती है जेल
आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, टैक्‍स स्लैब में आने वाले अगर टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है. इसके अलावा, ब्‍याज या मुकदमा चलाया जा सकता है. इसके तहत 3 महीने से 2 साल तक की जेल का प्रावधान है. अगर चोरी किया गया टैक्‍स 25,00,000 रुपए से अधिक है, तो 6 महीने से 7 साल तक की जेल भी हो सकती है.

पिछले वित्त वर्ष का भी भरें रिटर्न
आयकर वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, अगर कोई आईटीआर धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख से पहले या उस पर दाखिल नहीं किया जाता है, तो लेट फीस के साथ आईटीआर फाइल कर सकता है. इतना ही नहीं, विलंबित आईटीआर की डेडलाइन खत्‍म होने के बाद भी आप रिटर्न भर सकते हैं, जिसे अपडेट आईटीआर कहा जाता है. अपडेट आईटीआर 31 दिसंबर तक भरा जा सकता है.ऐसे में अगर आप भी इस तमाम झमेलों से बचना चाहते हैं तो हर हाल में आज अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर लें.

Published - July 31, 2023, 01:08 IST