भारत में किसी भी सैलरीड एंप्लॉयी के लिए इनकम टैक्स भरना जरूरी है. लेकिन, क्या इसका ये मतलब है कि किसी गुजर चुके शख्स का भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना चाहिए?
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 159 के मुताबिक, गुजर चुके शख्स के कानूनी वारिस को उस शख्स की तरफ से ITR फाइल करना होगा और अगर कोई टैक्स बनता है तो उसे चुकाना होगा.
कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से देश में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. ऐसे में मृत लोगों के टैक्स रिटर्न (ITR) को फाइल करने के नियमों के बारे में समझना जरूरी है.
मनी9 हेल्पलाइन में इसी मसले पर चर्चा के लिए टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा उपस्थित थीं. उन्होंने मृत लोगों के टैक्स रिटर्न फाइल करने के संबंध में सवालों के जवाब दिए.
यहां हम इसी विषय पर आम लोगों के पूछे गए कुछ सवालों और उनके जवाब पेश कर रहे हैंः
मेरे पड़ोसी ने मुझे अपने बैंक खाते में नॉमिनी बनाया था. उनकी मृत्यु के बाद उनके बैंक खाते में पड़ी रकम मुझे मिली है. क्या मुझे इसके लिए ITR दाखिल करना होगा? उनके कोई कानूनी वारिस नहीं था.
ऋषभ तिवारी, पुणे
मेरा सुझाव है कि आपको अपने पड़ोसी का डेथ सर्टिफिकेट हासिल करना चाहिए. साथ ही आपको अदालत में एक एप्लिकेशन भी दाखिल करनी होगी और कोर्ट से एक सर्टिफिकेट की मांगना होगा कि आपके पड़ोसी के कोई कानूनी वारिस नहीं था और उन्होंने आपको अपना नॉमिनी बनाया है. साथ ही इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी है ताकि आयकर विभाग आपको इस केस में पेनाल्टी न भेज दे.
मेरी सैलरी के अलावा कोई आमदनी नहीं है. ये पैसा मेरे खाते में आता है. क्या मुझे रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. क्या मैं अपना टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकती हूं?
कंकनिका चक्रवर्ती, कोलकाता
ये काफी नहीं है. यहां तक कि इसमें से TDS काटा जा रहा हो तो भी ये पर्याप्त नहीं है. आप अपने आप टैक्स फाइल कर सकती हैं. आप ऐसा ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकती हैं. ITR1 दाखिल करना आसान है.
मेरे पिता अप्रैल 2021 में गुजर गए. वे एक कारोबारी थे. उन्होंने एक बैंक OD ली थी जो कि पेंडिंग है. क्या मुझे बैंक को ये पैसा चुकाना होगा?
अंकित कुंछाल
इस मामले में एक मॉर्टगेज या गारंटी बैंक को जरूर दी गई होगी. हो सकता है कि ये आपकी कोई जमीन हो. ऐसे में अगर कोई जमीन गिरवी रखी गई है तो बैंक इसे बेच देगा और अपनी रकम ले लेगा. अगर कोई चीज गिरवी नहीं रखी गई है तो बैंक इस कर्ज को NPA में डाल देगा.
टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा के साथ ये अहम चर्चा आप यहां देख सकते हैंः