यूं बचेगा टैक्स में समझिए कि कैसे सेविंग बैंक पर मिलने वाला इंटरेस्ट पर छूट मिलती है. इनकम टैक्स के सेक्शन 80TTA तहत सेविंग बैंक अकाउंट पर 10,000 तक के का इंटरेस्ट टैक्स फ्री है. बैंक अकाउंट के बैलेंस पर आपको जो भी इंटरेंस्ट मिलता है उस पर टैक्स अदा करना होता है. लेकिन ये इंट्रेस्ट अगर 10,000 या इससे कम है तो इस पूरे अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
अगर एक से ज्यादा बैंक में आपका अकाउंट है और तो दोनों बैंको के ब्याज को मिलाकर 10,000 की छूट मिलेगी. यानि एक बैंक के सेविंग अकाउंट से अगर 4,000 रुपए का ब्याज मिला और दूसरे से 8000 का ब्याज मिला तो दोनों ब्याज को एड कीजिए कुल बारह हजा़र और इसमें से 10,000 का सीधा डिडक्शन और बाकि 2000 को आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्से में दिखाना होगा.
इसी का एक्सटेंशन है सेक्शन 80 TTB जिसमें सीनियर सिटिजन को फायदा मिलता है और इसकी लिमिट ज्यादा है. सीनियर सिटिजन 50,000 तक की छूट ब्याज की कमाई पर ले सकते हैं. और उनके लिए ब्याज केवल सेविंग बैंक का ही नहीं है बल्कि हर तरह के फिक्सड डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट पर भी मिलेगी.
यह छूट सिर्फ बैंक, co–operative बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोले गए बचत खातों या फिक्स्ड डिपाजिट पर है. अगर आपने किसी कंपनी के फिक्स्ड डिपाजिट या debenture में निवेश किया है, तो उसके ब्याज पर आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा.