इनकम टैक्स फाइल (Income Tax Return) करने वालों के लिए अच्छी खबर है. इनकम टैक्स फाइल (Income Tax Return) करने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है. कोरोना संक्रमण मामले बढ़ने के चलते सरकार ने ये फैसला किया है. अब आम टैक्सपेयर्स 30 सितंबर 2021 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इसके पहले डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी, जिसे अब बढ़ाया गया है.
इनकम टैक्स ऑडिट (Income for Tax Audit Assesses) की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021 से बढ़कर 30 नवंबर 2021 कर दी गई है. वहीं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है.
बिलेटेड/रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. इसे 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दिया गया है.
फॉर्म 16 जारी करने की आखिरी तारीख 15 जून 2021 से बढ़ाकर 15 जुलाई 2021 कर दी गई है. आपको बता दें कि फॉर्म 16 आयकर रिटर्न दाखिल करने में मदद करता है. साथ ही इसका इस्तेमाल इनकम के सबूत के तौर पर होता है.
फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट है. इसे कंपनियां अपने कर्मचारियों को जारी करती हैं. यह कर्मचारी की सैलरी से काटे गए TDS (स्रोत पर कर कटौती) को सर्टिफाई करता है. इससे यह भी पता चलता है कि संस्थान ने टीडीएस काटकर सरकार को जमा कर दिया है.
Govt extends FY21 ITR filing deadline for individuals by 2 months till September 30
— Press Trust of India (@PTI_News) May 20, 2021
इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो चुका है. ऐसे में इस साल अगर आप इनकम टैक्स फॉर्म भरते हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान देना होगा. अब ट्रेडिंग या डिविडेंड से होने वाली कमाई के बारे में भी जानकारी देनी होगी. हर टैक्सपेयर्स को शेयर बाजार में ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड से होने वाली कमाई, पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट और एनबीएफसी में डिपॉजिट के बारे में फॉर्म 26AS में देनी होगी.