AY20-21 में इनकम टैक्स रिटर्न भरने में हुई देर तो आपके लिए राहत की खबर, सरकार ने बढ़ाई डेडलाईन

Income Tax Return: कोरोना महामारी की वजह से बनी स्थिति के चलते और टैक्सपेयर्स, टैक्स कंसल्टेंट्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स के अनुरोध पर कंप्लायंस की तारीखों में ढील दी जा रही है

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ई-फाइलिंग पोर्टल पर आ रही तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने इंफोसिस को 15 सितंबर तक का समय दिया था.

ई-फाइलिंग पोर्टल पर आ रही तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने इंफोसिस को 15 सितंबर तक का समय दिया था.

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने में देर हुई है तो आपके लिए राहत की खबर है. असेसमेंट ईयर 2020-2021 (AY20-21) के लिए अगर आपने अब तक रिटर्न नहीं भरा है तो सरकार ने इसकी डेडलाइन में ढील देने का ऐलान किया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने कहा है कि जिन्हों ने बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज्ड रिटर्न नहीं भरा वे 31 मई 2021 तक इसे भर सरके हैं जबकि ये डेडलाइन 31 मार्च 2021 को ही खत्म हो गई है.

CBDT ने इस नोटिस में कहा है, “इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 के सब-सेक्शन (4) के तहत बिलेटेड रिटर्न और सब सेक्शन (5) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न जो असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए 31 मार्च 2021 तक भरना था वो अब 31 मई 2021 तक भरा जा सकता है.”

विभाग ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुई स्थिति के चलते और टैक्सपेयर्स, टैक्स कंसल्टेंट्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स के अनुरोध पर कंप्लायंस की तारीखों में ढील दी जा रही है और सरकार ने कुछ टाइमलाइन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है.

आपको बता दें कि IT विभाग (Income Tax Department) पेनल्टी के साथ देरी से रिटर्न भरने की इजाजत देता आया है लेकिन असेसमेंट के साल की 31 मार्च को ये सुविधा बंद हो जाती है. यानी अक्सर 31 मार्च ही बिलेडेट और रिवाइज्ड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख होती है.

टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा का कहना है, “बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख जो पहले 31 मार्च थी, अब बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है. साथ ही चुनिंदा TDS सेक्शन और सेक्शन 148 (नोटिस के जवाब में इनकम टैक्स रिटर्न भरने) में भी ढील दी गई है. इससे सिर्फ कुछ लोगों को फायदा होगा क्योंकि ऐसे कई कंप्लायंस हैं जिन्हें पूरा करना होता है और महामारी की वजह से वे पूरे नहीं हो पा रहे हैं. बाकी सभी एक्सटेंशन के लिए इंतजार जारी है.”

और कई डेडलाइन में दी ढील

इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 194-IA, सेक्शन 194-IB और सेक्शन 194M के तहत ऐसे टैक्स डिडक्शन और स्टेटमेंट या चालान जिसे 30 अप्रैल 2021 तक भरना होता है उसे अब 31 मई 2021 तक भरा जा सकता है.  इनकम टैक्स रूल्स, 1962 के रूल 30 के अंतर्गत 30 अप्रैल तक इसे जमा कराने की अंतिम तारीख होती है जिसमें ढील देते हुए इसे बढ़ाकर 31 मई 2021 किया गया है.

डिस्प्यूट रेजॉल्यूशन पैनल के ऑब्जेक्शन की आखिरी तारीख 1 अप्रैल 2021 थी उसे भी आगे बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दिया गया है.

वहीं सेक्शन 148 के तहत नोटिस के रिस्पॉन्स में इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को भी 1 अप्रैल 2021 से आगे बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दी गई है.

CBDT ने कहा है कि इस मुश्किल समय में टैक्सपेयर्स को नियमों के कंप्लायंस में राहत देने के मकसद से सरकार ने ये कदम उठाए हैं.

Published - May 1, 2021, 02:07 IST