Income Tax Notice: अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अनिवार्यता को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो अब आप सावधान हो जाइए. क्योंकि आयकर विभाग अब बहुत सख्त कदम उठा रहा है. खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आयकर विभाग ने अबतक एक लाख लोगों को नोटिस भेजा है. ये नोटिस आयकर विभाग के पास उपलब्ध सूचना और घोषित आय में तालमेल न होने के आधार पर भेजे गए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि इन नोटिस का निपटारा अगले साल मार्च तक कर दिया जाएगा.
क्यों भेजे गए नोटिस
आयकर विभाग ने अपने पास उपलब्ध सूचना और व्यक्तिगत करदाताओं की तरफ से आयकर रिटर्न (आईटीआर) में दी गई सूचना के बीच तालमेल न होने पर ये नोटिस भेजे हैं. ये नोटिस 50 लाख रुपए से अधिक आय वाले करीब एक लाख लोगों को नोटिस भेजे गए हैं. इसके अलावा कर रिटर्न जमा न करने वाले लोगों को भी नोटिस भेजे गए हैं.
मार्च, 2024 तक होगा निपटारा
सीतारमण ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आश्वस्त किया है कि मार्च, 2024 तक सभी एक लाख नोटिस का निपटान कर लिया जाएगा. ये नोटिस 50 लाख रुपए से अधिक आय वाले लोगों को विभाग के पास उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर जारी किए गए हैं.
छह साल पुराने ITR की हो सकती है जांच
आयकर कानून के तहत विभाग छह साल तक के कर विवरणों का दोबारा आकलन कर सकता है. वित्त मंत्री ने कहा है कि अब छह साल के बाद किसी भी व्यक्ति के कर आकलन को दोबारा नहीं खोला जाएगा. चौथे, पांचवें और छठे साल में भी दोबारा आकलन सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि प्रमुख मुख्य आयुक्त स्तर के अधिकारी की मंजूरी मिलने के बाद ही ये मामले दोबारा खोले गए हैं.
आयकर दरों में बढ़ोतरी नहीं
वित्त मंत्री ने कहा कि सीबीडीटी ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भेजे गए 55,000 नोटिस की समीक्षा का काम मई, 2023 में पूरा कर लिया था. उन्होंने कहा कि आयकर की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने के बावजूद आयकर विभाग के सक्षम होने से कर राजस्व बढ़ रहा है. सरकार कराधान और इसकी दरों को लोगों के अनुकूल बनाने का प्रयास कर रही है.
4 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने दाखिल किया ITR
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अब तक कुल 4 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है, जिनमें से आधे को प्रोसेस भी कर दिया गया है. अभी अंतिम तारीख से पहले बाकी टैक्सपेयर्स भी अपने आईटीआर दाखिल करेंगे. साल-दर-साल आईटीआर दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स में बढ़ोतरी हुई है. अगर आप भी आयकर विभाग की नोटिस और जुर्माने से बचना चाहते हैं तो 31 जुलाई तकआईटीआर दाखिल कर लें.