केंद्र सरकार ने अन्नदाता के बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए भी योजना बना रखी है. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Pm Kisan Maandhan Yojna) के अंतर्गत देश के छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह 3,000 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Pm Kisan Maandhan Yojna) का लाभ कैसे ले सकते हैं, यहां हम आपको यही बताने जा रहे हैं.
इतनी होनी चाहिए उम्र
योजना में आवेदन करने वाले लाभार्थियों की उम्र 18 से 40 वर्ष ही होनी चाहिए. योजना का लाभ उन लाभार्थियों को भी दिया जाएगा, जिसके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य भूमि होगी. इस योजना के तहत अगर लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी की पत्नी को प्रतिमाह 1,500 रुपये दिए जाएंगे. केंद्र सरकार 2022 तक 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना के अंतर्गत शामिल करेगी.
इतना करना होगा प्रीमियम का भुगतान
योजना में आवेदन करने वाले लाभार्थियों को हर माह प्रीमियम देना होगा. 18 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को हर महीने 55 रुपये या 660 रुपये सालाना देना होगा. 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 रुपये माह या 2400 रुपये सालाना प्रीमियम का भुगतान करना होगा. योजना के तहत लाभार्थी का बैंक खाता होना चाहिए तथा खाता आधार से लिंक होना चाहिए. धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगी. अगर कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा. उसके स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किए होंगे उस पर बैंकों के सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा.
करें ऑनलाइन आवेदन
योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट https://maandhan.in/ पर विजिट करना होगा. इसके अलावा नज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
ये है सालाना बजट
योजना के तहत जीवन बीमा निगम (LIC) निधि प्रबंधक नोडल एजेंसी की तरह कार्य करती है. इस योजना का सालाना बजट 10, 774.5 करोड़ रुपये रखा गया है . वहीं, योजना में लाभार्थियों द्वारा 50 % प्रीमियम का अनुदान किया जाएगा और बाकी 50% प्रीमियम का अनुदान सरकार द्वारा किया जाएगा.
ये योजना में नहीं हो सकते पात्र
कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (EPFO), नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) स्कीम जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान. वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना के लिए विकल्प चुना है या वे जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के लिए विकल्प चुना है.
ये चाहिए होंगे दस्तावेज़
आधार कार्ड
आयु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
खेत की खसरा खतौनी
बैंक खाते की पासबुक
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
ऐसे खुद करें रजिस्ट्रेशन
सबसे पहले आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, इसके बाद सामने लॉगिन पेज खुल जायेगा, इस पर लॉगिन करें. लॉगिन करने के लिए आवेदक को अपना मोबाइल नंबर भरना होगा और नाम ,पता ,मोबाइल नंबर ,कैप्चा कोड आदि जानकारी देनी होगी और जनरेट OTP पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर एक OTP आएगा जिसे आपको इस खाली बॉक्स में भरना होगा. फिर एक आवेदन फॉर्म आपके सामने प्रदर्शित होगा. फॉर्म में बैंक विवरण और अपना व्यक्तिगत विवरण आदि जानकारी भरनी होगी और आखिर में सबमिट करना होगा.