इंटरेस्ट रेट के अलावा PF के बारे में वो 5 बातें जो आपको पता होनी चाहिए

PF में कर्मचारी का योगदान, PF की पासबुक में जो एंट्री, नियोक्ता के लेट पैसे जमा कराने जैसे मसलों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है.

Bank Deposit:

पब्लिक सेक्टर्स के बैंकों, निजी बैंकों, विदेशी बैंकों की शाखाओं, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक डीआईसीजीसी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं.

पब्लिक सेक्टर्स के बैंकों, निजी बैंकों, विदेशी बैंकों की शाखाओं, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक डीआईसीजीसी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं.

पीएफ के बारे में लोगो को पूछेंगे तो उनको PF के इंटरेस्ट रेट के बारे में जरूर पता होगा, लेकिन इसके आगे ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं होती. मसलन, PF में कर्मचारी का योगदान कितना है, PF की पासबुक में जो एंट्री है वो सही है कि नहीं, आपके नियोक्ता ने आपका योगदान अगर लेट जमा कराया है तो क्या उस पर ब्याज मिलेगा, जैसी चीजें अक्सर लोगों को पता नहीं होती हैं.

यहां हम आपके ऐसे ही सवालों को हल करने की कोशिश कर रहे हैंः

PF इंटरेस्ट रुल्स

सबसे बड़ा सवाल- PF का ब्याज दर कौन तय करता है? PF का इंटरेस्ट पीएफ का बोर्ड तय करता है, लेकिन वो फाइनल ऑथॉरिटी नहीं है. एक बार बोर्ड जो रेट तय करता है उसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भेजता है. मिनिस्ट्री की मंजूरी के बाद ही ब्याज दर नोटिफाई होती है.

कितना और किस पर मिलता है?

PF इंटरेस्ट मंथ के हिसाब मिलता है और आपके या आपके नियोक्ता (एंप्लॉयर) के कंट्रीब्यूशन के आधार पर मिलता है. जिसमें आपका 12% और नियोक्ता का 3.67% कंट्रीब्यूशन है.

फाइनेंशियल ईयर के बीच में फुल विद्ड्रॉल

अगर आपने फाइनेंशियल ईयर के बीच में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर के पूरा पैसा विद्रड्रॉल कर लिया या अपना पैसा दूसरे पीएफ एकाउंट में ट्रांसफर कर लिया तो आपके इंटरेस्ट का क्या होगा?

ऐसे केस में PF ऑफिस उस डेट तक का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा. अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं नइ पासबुक में एंट्री दिखेगी. अगर आपने पीएफ का पैसा विड्रॉ किया है तो पीएफ का पैसा ब्याज सहित मिलेगा.

अगर उस साल में इंटरेस्ट नोटिफाइ नहीं हुआ है तो पिछले साल के आधार पर मिलेगा. अगर आपने अपना पैसा 25 तारीख से पहले निकाल लिया तो उस पर आपको कोई भी ब्याज उस महीने के लिए नहीं मिलेगा.

एंप्लॉयर ने अंशदान जमा ही नहीं किया

अगर आपके नियोक्ता ने आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जमा ही नहीं किया है या देर से जमा कराया है तो ऐसे केस में क्या होगा. अगर कॉन्ट्रीब्यूशन जमा ही नहीं हुआ है तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर देर से जमा कराया है तो पीएफ ऑफिस कंपनी से इंटरेस्ट और पेनाल्टी वसूलता है. ऐसे केस में आपको बाकी ब्याज मिलेगा.

ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है

PF पर इंटरेस्ट मंथली रनिंग बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है. अगर आपने साल के बीच में कोई विद्ड्रॉल किया है, विद्ड्रॉल के महीने तक इसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा.

अगर आपका विद्ड्रॉल फुल एंड फाइनल है और ये 25 तारीख से पहले का है तो उस महीने का कुछ भी ब्याज आपको नहीं मिलेगा. अगर उसमें आपका या कंपनी का कोइ कॉन्ट्रीब्यूशन आया है तो उस पर आपको उस महीने के अगले महीने का ब्याज मिलेगा.

Published - May 14, 2021, 01:33 IST