Public Provident Fund (PPF) क्या है और किसे खोलना चाहिएPPF खाता?

Public Provident Fund यानि PPF सरकार की छोटी बचत योजना है. इस इंवेस्टमेंट को पुराने ज़माने का इंवेस्टमेंट माना जाता है लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है. PPF की शुरुआत 1968 में हुई थी इस मकसद के साथ कि लोग छोटी बचत के जरिए रिटयरमेंट के लिए बचत करें. PPF के डबल […]

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अपने PPF खाते को डाकघर से बैंकों में और बैंक से डाकघर में स्थानांतरित करने का विकल्प होता है.

अपने PPF खाते को डाकघर से बैंकों में और बैंक से डाकघर में स्थानांतरित करने का विकल्प होता है.

Public Provident Fund यानि PPF सरकार की छोटी बचत योजना है. इस इंवेस्टमेंट को पुराने ज़माने का इंवेस्टमेंट माना जाता है लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है. PPF की शुरुआत 1968 में हुई थी इस मकसद के साथ कि लोग छोटी बचत के जरिए रिटयरमेंट के लिए बचत करें. PPF के डबल फायदे हैं – सरकार की तरफ से सालाना ब्याज मिलता है और साथ ही ये टैक्स भी बचाता है.

कहां खोल सकते हैं PPF खाता ?
बैंक और पोस्ट ऑफिस में PPF खाता (PPF Account) खोला जा सकता है. PPF अकाउंट 15 साल में मैच्योर होते हैं. 15 साल केे बाद अगर निवेशक चाहे तो 5 साल के ब्लॉक में इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं. शिक्षा या मेडिकल एमरजेंसी जैसे ठोस वजहों के लिए इसे मैच्योरिटी से पहले बंद करने की अनुमति मिल सकती है.

PPF में ब्याज कैसे मिलता है ?
Public Provident fund पर ब्याज (PPF Interest rate) हर तीन महीने पर सरकार तय करती है. जनवरी- मार्च 2021 की तिमाही में 7.10% का ब्याज दिया जा रहा है. हर तिमाही में ब्याज बदल भी सकता है लेकिन हर महीने ब्याज PPF अकाउंट में क्रेडिट होता है. Public Provident fund में आपको कंपाउंडिंग की दर से ब्याज मिलता है. यानि ब्याज पर ब्याज का फायदा 15 साल तक.

कब और कितना पैसा जमा कर सकते हैं आप?
500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप एक साल में जमा कर सकते हैं. हर महीने आप छोटे किस्तों में पैसे जमा कर सकते हैं या साल में एक बार भी पूरी रकम जमा कर सकते हैं. ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के फाउंडर पंकज मठपाल कहते हैं कि अगर आप Public Provident fund में हर महीने योगदान कर रहें हैं तो ध्यान रहे कि महीने की 1 से 5 तारीख के बीच पैसा जमा कर दे, क्योंकि हर महीने का ब्याज 5 तारीख तक क्रेडिट होता है वरना आपको नुकसान होगा. अगर जेब अलाऊ करे तो पूरे साल का पेमेंट एक ही बार कर दें और हर महीने निश्चिंत होकर ब्याज पर ब्याज लेते रहें .

PPF दिलाता है टैक्स छूट
PPF-EEE टैक्स कैटेगरी यानी छूट‌‌‌‌‌‌‌‌-छूट-छूट के अंतर्गत आता है. Public Provident fund अकाउंट में आपके योगदान पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रूपए की छूट मिलती है. इसके ब्याज पर टैक्स नहीं लगता और मैच्योरिटी पर मिलनेवाली रकम भी टैक्स-फ्री है.

PPF से पैसा कब निकाल सकते हैं ?
वैसे तो PPF 15 साल मे मैच्योर होता है लोकिन इस खाते के 5 साल पूरा होने के बाद कुछ पैसे निकाल सकते हैं. ध्यान रहे कि मौजूदा बैलेंस का आधा यानि 50% पैसा ही निकाला जा सकता है.

किसे करना चाहिए PPF में निवेश ?
PPF रिटायरमेंट फंड जमा करने का अच्छा विकल्प है. बैंक के फिकस्ड डिपॉज़िट के मुकाबले बेहतर ब्याज भी दिया है. सरकारी स्कीम होने की वजह से सुरक्षित भी माने जाते हैं. निवेशक के पोर्टफोलियो में हर तरह के निवेश होने चाहिए. अगर आपके पेर्टफोलियो में एक लॉन्ग टर्म निवेश का एसेट नहीं है तो PPF स्कीम पर नज़र ज़रूर डालें.

Published - January 23, 2021, 06:05 IST