EPFO का बड़ा फैसला, EPF अकाउंट होल्डर्स को अब फ्री में मिलेगा ज्यादा फायदा

Provident Fund Insurance- आपके PF अकाउंट के साथ ही इसे लिंक किया जाता है. नौकरी की अवधि में कर्मचारी की तरफ से कंट्रीब्‍यूशन नहीं किया जाता.

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मई की तुलना में जून में सदस्यों की कुल संख्या में शुद्ध रूप से 5.09 लाख की वृद्धि हुई. मई महीने के दौरान करीब 4.73 लोगों ने ईपीएफओ की सदस्यता छोड़ी

मई की तुलना में जून में सदस्यों की कुल संख्या में शुद्ध रूप से 5.09 लाख की वृद्धि हुई. मई महीने के दौरान करीब 4.73 लोगों ने ईपीएफओ की सदस्यता छोड़ी

श्रम मंत्रालय ने EPFO में एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम, 1976 के तहत इंश्योरेंस की अधिकतम रकम को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है. अभी तक यह रकम 6 लाख रुपए थी. ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को EPF अकाउंट के साथ 7 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर (Provident Fund Insurance) मुफ्त मिलता है. EPFO के ट्रस्टी बोर्ड ने श्रम मंत्री संतोष गंगवार (Santosh Kumar Gangwar) की अध्यक्षता में पिछले वर्ष नौ सितंबर को यह सीमा सात लाख तक बढ़ाने का फैसला किया था. अब इसे नोटिफाई कर दिया गया है.

आपके PF अकाउंट (PF Account) के साथ ही इसे लिंक किया जाता है. खास बात यह है कि अपनी नौकरी की अवधि में कोई भी कर्मचारी इसके लिए कोई कंट्रीब्‍यूशन नहीं देता. कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) अपने सभी मेंबर्स को यह सुविधा देता है. अगर किसी EPFO मेंबर्स की आकास्मिक मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी लाइफ इन्‍श्‍योरेंस (Provident Fund Insurance) की राशि क्‍लेम कर सकता है.

EDLIs के तहत मिलता है इंश्योरेंस कवर

EPFO मेंबर्स को इंश्योरेंस कवर की यह सुविधा एम्‍प्लॉई डिपॉजिट लिंक्‍ड इन्‍श्‍योरेंस स्‍कीम (EDIL Insurance cover) के तह‍त मिलती है. इस स्‍कीम के तहत सदस्य की मौत होने पर नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर के तहत भुगतान किया जा सकता है. पहले इसकी लिमिट 3,60,000 रुपए थी. बाद में इंश्योरेंस कवर की लिमिट को बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया गया और पिछले साल सितंबर 2020 में इसकी लिमिट बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई. बोनस की लिमिट को भी 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया था.

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कैसे तय होती है इंश्योरेंस कवर की रकम?

किसी कर्मचारी की मौत होने पर नॉमिनी को पिछले 12 महीने की औसत सैलरी की 30 गुना राशि, 20 फीसदी बोनस के साथ मिलती है. इसका मतलब है कि मौजूदा समय में 15,000 रुपए की बेसिक इनकम की सीलिंग के मुताबिक 30x₹15,000= ₹4,50,000 रुपए मिलेगा. इसके अलावा बोनस अमाउंट ₹2,50,000 भी क्लेम करने वाले को दिया जाएगा. कुल मिलाकर यह रकम अधिकतम 7 लाख रुपए तक हो सकती है.

कैसे मि‍लेगा PF Insurance Claim?

PF खाताधारक की मृत्यु होने पर अकाउंट का नॉमिनी इंश्योरेंस अमाउंट के लिए क्लेम कर सकता है. इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट और बैंक डिटेल्स देने की जरूरत होगी. अगर पीएफ खाते का कोई नॉमिनी नहीं है तो फिर कानूनी उत्तराधिकारी यह अमाउंट क्लेम कर सकता है. PF खाते से पैसा निकालने के लि‍ए एंप्लॉयर के पास जमा होने वाले फॉर्म के साथ इंश्योरेंस कवर का फॉर्म भी जमा कर दें. इस फॉर्म को एंप्लॉयर सत्यापित करता है. इसके बाद कवर का पैसा मिलता है.

Retirement के बाद नहीं मि‍लता क्‍लेम

PF Account अकाउंट पर होने वाले इस इंश्‍योरेंस का दावा सि‍र्फ तभी कि‍या जा सकता है, जब पीएफ खाताधारक की मौत नौकरी के दौरान हुई हो, मतलब रि‍टायरमेंट से पहले. इस दौरान चाहे वह ऑफि‍स में काम कर रहा हो या छुट्टी पर हो. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नॉमिनी पैसा क्लेम कर सकता है.

Published - April 30, 2021, 02:10 IST