PPF खाते में निवेश के लिए चेकबुक की नहीं है जरूरत, ऐसे करें ऑनलाइन ट्रांसफर

PPF निवेश के लिए बैंक ब्रांच की भीड़ में इंतजार करने की जरूरत नहीं, इन दो तरीकों से आप घर बैठे सेविंग्स खाते से PPF में निवेश कर सकते हैं.

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PPF में निवेश की गई राशि 15 साल तक लॉक हो जाती है.

PPF में निवेश की गई राशि 15 साल तक लॉक हो जाती है.

बैंकों के अगले महीने आने वाली छुट्टियों के मद्देनजर 5 अप्रैल को बैंक ब्रांच में भीड़ लगने की आशंका है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में जल्दी निवेश करने के लिए अब आपके ऐसी भीड़ में घुसने की जरूरत नहीं है. आप घर या दफ्तर कहीं से भी PPF में निवेश कर सकते हैं. घटती ब्याज दरों के दौर और शेयर बाजार की तेजी में भी PPF लंबी अवधि के निवेश के लिए काफी पसंद की जाने वाली फिक्स्ड इनकम सेविंग स्कीम रही है – खास तौर पर सभी मध्यम वर्गीय लोगों और फाइनेंशियल एडवाइजर्स में.

ज्यादातर बैंको में आप PPF में NEFT के जरिए ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं. ये सुविधा देने वाले निजी क्षेत्र के बैंकों में HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक शामिल हैं जबकि सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक शामिल हैं.

अगर आपका PPF खाता पोस्ट ऑफिस में भी है तो भी आप वहां जाए बिना ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) में खाता होना अनिवार्य है. PPF में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इसी IPPB खाते के जरिए होती है.

NEFT के अलावा निवेशक ECS मोड के जरिए भी बैंक को ये रकम ट्रांसफर करने का निर्देश कर सकते हैं.

PPF में NEFT के जरिए ट्रांसफर

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) के जरिए एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते के बीच फंड यानि रकम ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास बस PPF खाते का नंबर और जिस बैंक ब्रांच में PPF खाता है वहां का IFSC चाहिए. जब सिस्टम आपसे ‘टाइप ऑफ अकाउंट’ पूछे तो आपको सेविंग्स अकाउंट चुनना होगा और फिर PPF खाते का नंबर.

किसी भी अन्य NEFT ट्रांजैक्शन के जैसे ही आपके बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन का संदेश आएगा.

अगर आपका PPF खाता और सेविंग खाता दो अलग-अलग बैंकों में है तो आपके पास दोनों का IFSC होना जरूरी है. साथ ही दोनों में NEFT ट्रांसफर की सुविधा होनी जरूरी है.

PPF में निवेश करने के लिए फिलहाल RTGS, IMPS और UPI के जरिए ट्रांसफर करने की सुविधा नहीं हैं.

ECS के जरिए

PPF निवेश के लिए आप ECS जरिया भी अपना सकते हैं. इससे आपके PPF खाते में तय समय अपने आप ट्रांसफर होता रहेगा. जिस बैंक में आपका सेविंग्स खाता है वहां अगर आप पहले से निर्देश दे दें तो तय रकम आपके PPF खाते में अपने आप ट्रांसफर होती रहेगी.

पर इस प्रक्रिया की शुरुआत के लिए बैंक ब्रांच जाकर ECS मैंडेट फॉर्म भरकर जमा कराना होगा. इसके साथ ही सुनिश्चित करना होगा कि आपके सेविंग्स खाते में जरूरत के मुताबिक रकम है.

Published - March 30, 2021, 03:51 IST