कोरोना काल में सभी परेशान हैं. लोगों को फाइनेंशियल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपका पीएफ (PF) अकाउंट है तो आप अपनी फाइनेंशियल समस्याओं को दूर कर सकते हैं. आप अपने पीएफ (PF) से बस एक सप्ताह के अंदर रुपये निकाल सकते हैं. पीएफ (PF) से आप कितने रुपये निकाल सकते हैं और इसके क्या नियम है इस बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं.
पिछले साल सरकार ने कोविड केयर के लिए पैसे निकालने की इजाजत दी थी. ऐसे में आप फैमिली में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए पीएफ (PF) अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. इस पैसे को आप आसानी से निकाल सकते हैं और इस पैसे को आप वापस जमा करवाने की जरूरत नहीं होती है.
आप कोविड केयर स्थिति में 75 फीसदी तक पैसा पीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं. इसके अलावा यह अमाउंट आपकी तीन महीने की सैलरी से कम होना चाहिए. 75 फीसदी अमाउंट या तीन महीने की सैलरी (बेसिक, डीए) में जो भी कम हो, उतना अमाउंट आप पीएफ से निकाल सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 20 हजार रुपये है और आप आपके पीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपये है तो आप ज्यादा से ज्यादा 60 हजार रुपये निकाल सकते हैं.
वहीं, अगर आपकी सैलरी 30 हजार रुपये और आप पैसा निकलवाना चाहते हैं तो आप 75 फीसदी यानी 75 हजार रुपये ही निकाल सकते हैं. यानी सैलरी और 75 फीसदी हिस्से से जो भी कम होता है, उतना पैसा आप खाते से निकाल सकते हैं.
कोविड केयर में निकाला गया पैसा 3 वर्किंग डे में मिल जाता है. इसके बाद चेक बैंक को चला जाता है और बैंक अधिकतम एक दिन में इसे क्लियर कर देता है. ऐसे में आपको यह पैसा 3-5 दिन में मिल जाता है.
आप इस वक्त पीएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी क्लेम के लिए रिकवेस्ट डाल सकते हैं. इसके अलावा आप उमंग ऐप्लीकेशन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं. मगर ये पैसा आपको मेडिकल इमरजेंसी के दौरान ही मिल सकता है.