कोरोना का संकट भरा समय चल रहा है. ऐसे में किसी को भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है. नौकरीपेशा लोगों के मामले में तो यह संभावना और भी अधिक हो जाती है.
ऐसे में वह अपने प्रोविडेंट फंड (EPF) के बारे में विचार करने लगता है, लेकिन कई बार व्यक्ति अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) भूल जाता है, जिससे उसे अपने पीएफ बैलेंस (PF Balance) की जानकारी नहीं हो पाती है.
लेकिन, चिंता करने की बात नहीं है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिना यूएएन के बिना भी पीएफ बैलेंस (PF Balance)पता किया जा सकता है.
अपने ईपीएफ खाते की जानकारी को पाने के लिए आपको EPFO की ऑनलाइन पोर्टल या फिर ऐप की आवश्यकता नहीं होगी. आप एसएमएस और मिस्ड कॉल के माध्यम से ही इसकी जानकारी जुटा सकते हैं.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा जारी नंबर 011-22901406 पर मिस्ड कॉल देकर आप अपने पीएफ बैलेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. आप जब इस नंबर पर फोन करेंगे तो एक रिंग के बाद आपका फोन अपने आप कट जाएगा और ईपीएफओ की तरफ से आपको बैलेंस का मैसेज भेजा जाएगा.
मिस्ड कॉल के अलावा एसएमएस दूसरा आसान तरीका है, पीएफ बैलेंस जानने का. इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर से 7738299899 पर ‘EPFOHO UAN LAN’ लिखकर भेजना होगा. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर खाते की जानकारी दे दी जाएगी.
पीएफ बैलेंस पता करने के लिए उमंग ऐप (Umang App) अच्छा विकल्प है. इसके जरिए ग्राहक अपने पीएफ खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए आपको Umang App के EPFO सेक्शन में जाएं.
यहां आप Employee Centric Services पर क्लिक करें. इसके बाद View Passbook के ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां पासबुक देखने के लिए UAN नंबर से लॉग इन करना होगा.
इसके बाद आपके फोन नंबर पर एक OTP आएगा, इसे दर्ज करने के बाद आपकी पासबुक दिख जाएगी.
बैलेंस चेक करने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN ऐक्टिवेट होना जरूरी है. इसे ऐक्टिवेट करने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट epfindia.gov.in पर मेंबर पासबुक पेज पर जाएं.
यहां यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भरने के बाद लॉग-इन करें. अब ईपीएफ अकाउंट खुल हो जाएगा और यहां बाईं ओर मेंबर आईडी पर क्लिक करने के बाद बैलेंस चेक करें.
एम्प्लाई प्रोविडेंट फंड (Employees Provident Fund) एक तरह का निवेश है, जो कि कंपनी में कार्यरत् कर्मचारियों के लिये होता है, जो उसे उसके भविष्य में सहायक होता है. यह फंड EPFO (Employee Provident Fund Organization) द्वारा मैंटेन किया जाता है.
EPF ACT 1952 के नियमानुसार वह कंपनी जिसके अंतर्गत 20 या 20 से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो उसका पंजीकरण EPFO (Employee Provident Fund Organization) में होना जरूरी है.
इसके तहत तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति की तनख्वाह का कुछ भाग हर माह पीएफ में जमा होता है . व्यक्ति इस पैसे का प्रयोग कभी भी किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर लोग रिटायरमेंट के समय प्रयोग करना पसंद करते हैं.