अगर इन बैंकों में है अकाउंट तो तुरंत कर लें ये काम, नहीं तो PF निकालने में होगी समस्‍या

PF: इन बैंकों के IFSC कोड (IFSC Code) अमान्य हो गए हैं. इसलिए बिना इन्हें अपडेट कराए पीएफ क्लेम नहीं लिया जा सकता है.

Bank Deposit:

पब्लिक सेक्टर्स के बैंकों, निजी बैंकों, विदेशी बैंकों की शाखाओं, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक डीआईसीजीसी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं.

पब्लिक सेक्टर्स के बैंकों, निजी बैंकों, विदेशी बैंकों की शाखाओं, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक डीआईसीजीसी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं.

कुछ बैंकों को लेकर ईपीएफओ (EPFO) ने अलर्ट जारी किया है. ईपीएफओ के मुताबिक, आंध्र बैंक (Andhra Bank), सिंडिकेट बैंक(Syndicate Bank), ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (Oriental Bank of Commerce), इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India), कॉर्पोरेशन बैंक (Corporation Bank) में अगर आपका अकाउंट है तो अपका पीएफ क्‍लेम अटक सकता है. इन बैंकों के IFSC कोड (IFSC Code) अमान्य हो गए हैं. इसलिए बिना इन्हें अपडेट कराए पीएफ क्लेम नहीं लिया जा सकता है.

बैंक डिटेल्‍स को कराएं अपडेट

कुछ सरकारी बैंकों के मर्जर के बाद उनके IFSC कोड 1 अप्रैल, 2021 से बेकार हो गए है. ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF अकाउंट होल्डर्स से बैंक डिटेल्स को अपडेट कराने को कहा है. क्योंकि पुराने खाते की जानकारी से पैसा निकालने में दिक्कत आ सकती है. इसलिए समस्या को दूर करने के लिए अपने बैंक खाते की डिटेल को अपडेट करा लें. ये काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से हो सकते हैं.

अकाउंट को इस तरह करें अपडेट

अगर आपका खाता ऐसे बैंकों में था जिनका मर्जर हो गया है तो आपको नए IFSC कोड हासिल करने के लिए अपने पुराने पासबुक और चेकबुक को बैंक को सौंपना होगा. इसके बदले वे आपका अपडेटेड डिटेल्स वाला पासबुक और चेकबुक देंगे. इसके बाद EPFO के आधिकारिक पोर्टल पर लॉग इन करके आप अपने नए बैंक डिटेल्स को PF अकाउंट में अपडेट कर सकते हैं.

आसानी से निकाल सकते हैं पीएफ

कोरोना काल में सब्सक्राइबर्स की आर्थिक समस्याओं को कम करने के मकसद से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ईपीएफ निकासी में राहत दी है. अब ईपीएफओ सदस्य पीएफ राशि की दूसरी किस्त भी आसानी से निकाल सकते हैं. नए नियम के तहत अब एक ईपीएफ खाताधारक जिसने कोरोना की पहली लहर में अपने पीएफ खाते से पैसा निकाला है वह महामारी की दूसरी लहर में भी रकम निकाल सकते हैं. कर्मचारी ईपीएफ शेष राशि का 75 प्रतिशत या 3 महीने की मूल रकम और महंगाई भत्ता (डीए) दोनों निकाल सकते हैं.

जरूरत के वक्‍त पीएफ आता है काम

जरूरत के वक्त पैसों की जरूरत को पूरा करने में लोगों का प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का पैसा बहुत काम आता है. सरकार की ओर से कोरोना काल में पीएफ की रकम आसानी से निकाले जाने की सुविधा दिए जाने से लोगों को सहूलियत हो गई, लेकिन पैसा निकालने के लिए आपका बैंक अकाउंट ईपीएफ खाते से लिंक होना चाहिए. साथ ही इसमें केवाईसी अपडेट होनी चाहिए. मगर जिन लोगों के बैंक खाते मर्जर के बाद अपडेट नहीं है उन्हें पीएफ निकलवाने में दिक्कत हो सकती है.

Published - June 27, 2021, 12:41 IST