Gratuity: कब, किसे और कितने साल बाद मिलती है? यहां जानिए सबकुछ

Gratuity: ग्रेच्युटी यानि वो राशि जो आपको कंपनी छोडने पर मिलती है, कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रशंसा के टोकन के रूप में.

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ग्रेच्युटी (Gratuity) यानि वो राशि जो आपको कंपनी छोडने पर मिलती है. कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रशंसा के टोकन के रूप में. लेकिन, कर्मचारियों को इस पैसे का भुगतान करने से पहले कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं. उदाहरण के लिए: नियमों के अनुसार 10 से अधिक कर्मचारियों वाली कोई भी कंपनी अपने यहां 5 वर्ष से अधिक के अनुभव वाले कर्मचारी को ग्रेच्युटी (Gratuity) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है. यहां देश में ग्रेच्युटी कानूनों के बारे में आपके बारे में सभी जानकारी दी गई है.

ग्रेच्युटी के लिए योग्यता?
छोड़ने के समय, कंपनी किसी कर्मचारी को 5 साल और उससे अधिक समय तक निर्बाध सेवा में रहने के लिए ग्रेच्युटी का भुगतान करती है. कर्मचारी को एक फर्म में कम से कम 190 दिन काम करना चाहिए जो सप्ताह में 6 दिन से कम काम करता है. पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कहा गया है कि भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि 20 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकती. प्रशिक्षुता और इंटर्नशिप आपको ग्रेच्युटी का हकदार नहीं बनाती है. ग्रेच्युटी की गणना सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर की जाती है, क्योंकि इसमें ड्यूटी से अनुपस्थित और बेहिसाब अवकाश शामिल नहीं हैं. यदि आपकी सेवाओं में कोई विराम था तो उस विशेष समय को ग्रेच्युटी के भुगतान से भी घटा दिया जाता है.

अपनी ग्रेच्युटी की गणना कैसे करें?
ग्रेच्युटी की गणना monthly, piece rated और seasonal कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होती है.
पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए, ग्रेच्युटी की गणना सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अंतिम आहरित वेतन के 15 दिनों के आधार पर की जाती है. अगर एक कर्मचारी एक वर्ष में 6 महीने से अधिक सेवा करता है, तो पूरे वर्ष को ग्रेच्युटी के लिए गिना जाता है. ऐसे में बेसिक+महंगाई भत्ता (D.A) के अलावा अन्य गणना भत्ते के उद्देश्य पर विचार नहीं किया जाता है.
फॉर्मूला: मासिक कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी= (बेसिक+डीए x15/26) x जितने साल की सेवा प्रदान की गई.

piece rated कर्मचारी की ग्रेच्युटी की गणना सेवानिवृत्ति या समाप्ति से पहले सेवा के अंतिम 3 महीनों के औसत को ध्यान में रखकर की जाती है. 15 दिनों के बजाय seasonal कर्मचारियों के लिए केवल 7 दिनों को ग्रेच्युटी की गणना के लिए ध्यान में रखा जाता है और बदले में वर्षों में काम किए गए मौसमों की संख्या से गुणा किया जाता है। शेष गणना मासिक काम करने वाले कर्मचारी के समान है. फॉर्मूला: मासिक कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी = (बेसिक + डीए x7/26)x सीजन की संख्या.

Published - April 13, 2021, 05:33 IST