EPFO news- प्रोविडेंट फंड अकाउंट (Provident Fund account) इन दिनों चर्चा में है. बजट में PF के ब्याज को टैक्सेबल बनाने के ऐलान के बाद से यह चर्चा में आया. साथ ही कुछ बड़े अकाउंट्स की डिटेल्स भी EPFO ने सामने रखी है. जिसमें बताया गया कि किस तरह अमीर लोग PF में ज्यादा निवेश से टैक्स फ्री इंट्रस्ट का फायदा ले रहे हैं. जब चर्चा हो ही रही है तो आप भी अपने प्रोविडेंट फंड को लेकर कुछ नियम जान लीजिए. क्योंकि, ये बचत आपके बटुए के लिए बहुत जरूरी है.
हाल ही में नौकरी बदली है और पुराने PF खाते की रकम (PF Balance) को नए खाते में ट्रांसफर करना चाहते हैं लेकिन, प्रोसेस में अटक जाते हैं. समझ नहीं आता कि कैसे पूरा प्रोसेस किया जाए कि घर बैठे आपका PF ट्रांसफर हो जाए. यह काफी आसान है. पीएफ की पुरानी राशि को नए अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कुछ स्टेप्स फोलो करने होंगे.
कैसे करें पीएफ का पैसा ट्रांसफर
– UAN नंबर और पासवर्ड की मदद से EPF अकाउंट में लॉग-इन करें.
– पेज पर ऊपर दिए गए टैब में से ऑनलाइन सर्विसेज में जाएं.
– ड्रॉप डाउन में वन मेंबर-वन पीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर क्लिक करें.
– UAN नंबर डालें और अपनी पुरानी कंपनी का PF इस्टैबलिशमेंट कोड फीड करें.
– इसके बाद आपको आपकी अकाउंट (Provident Fund Acccount) डिटेल मिल जाएंगी, वो भर दें.
– अब ट्रांसफर वैलिडेट करने के लिए अपनी पुरानी या नई कंपनी में से किसी एक का चयन करें.
– मान लीजिए पुराने अकाउंट का चयन करते हैं. इसके बाद एक ऑप्शन OTP जनरेट करने का आएगा.
– OTP डालने के बाद आपकी पुरानी कंपनी को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्रोसेस का रिक्वेस्ट चला जाएगा.
– तीन दिन में यह काम पूरा होगा, पहले कंपनी पैसे ट्रांसफर करेगी फिर EPFO का फील्ड ऑफिसर इसे वेरिफाई करेगा.
– अधिकारी के वेरिफिकेशन के बाद आपका पैसा ट्रांसफर होगा.
– ट्रांसफर रिक्वेस्ट पूरी हुई या नहीं इसके लिए आप ट्रैक क्लेम स्टेटस पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं.
ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन कैसे करें
EPFO news- अगर आप ऑनलाइन अपना पीएफ ट्रांसफर (Provident fund account) नहीं करा पा रहे हैं तो ऑफलाइन मोड से भी इसे ट्रांसफर किया जा सकता है. इसके लिए आपको फॉर्म-13 भरकर अपनी पुरानी या नई कंपनी में देना होगा. इसके बाद कंपनी आपका फॉर्म EPFO में सब्मिट करेगी. जिसके बाद पैसा ट्रांसफर होगा. अमूमन इस प्रोसेस में थोड़ा ज्यादा समय लगता है. ऑनलाइन में तीन-चार दिन में पैसा ट्रांसफर हो जाता है. जबकि ऑफलाइन में महीने भर का समय भी लग सकता है.
पैसा ट्रांसफर करते समय इस बात का रखें ध्यान
अगर आप पीएफ से पैसा (PF Balance) ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले खाताधारक के पास UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) एक्टिवेट करना होगा. इसके अलावा खाताधारक के बैंक खाते का नंबर, आधार नंबर और बाकी की सारी डिटेल सही होनी चाहिए. KYC अधूरा रहने पर प्रोसेस पूरा नहीं होगा और ट्रांसफर रिक्वेस्ट अटक जाएगी.
पीएफ से पैसा निकालने के लिए KYC जरूरी
EPFO news- पीएफ से पैसा निकालना (PF Balance) अब पहले की तुलना मे आसान हो गया है लेकिन इसके लिए खाताधारक को KYC कराना बेहद जरूरी है. अगर आप दो महीने से बेरोजगार हैं तो सरकार आपको ये सुविधा देती है कि आप अपने EPF का पूरा पैसा खाते (Provident fund account) से निकाल सकते हैं. लेकिन, इसके लिए आपका केवाईसी पूरा होना चाहिए.
नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद 75 फीसदी पैसा निकाला (PF claim) जा सकता है. अगर आपको काम करते हुए दस साल नहीं हुए हैं तो आप अपने पेंशन का पूरा पैसा निकाल सकते हैं. सामान्य तौर पर PF का पूरा पैसा 58 साल की उम्र होने के बाद ही निकाला जा सकता है.