प्रोविडेंट फंड निकालने (EPF Withdrawal) के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ऑनलाइन सर्विस का फायदा मिलता है. ऑनलाइन सर्विस का फायदा 6.5 करोड़ से ज्यादा खाताधारकों को मिल रहा है. EPFO के मुताबिक, EPF ट्रांसफर से लेकर PF निकालने की सारी प्रक्रिया ऐप्लिकेशन प्रोसेस होने के बाद 3 दिनों में पूरी होती है. लेकिन, इस सर्विस का फायदा सिर्फ उन लोगों को मिलता है, जिनका EPF और बैंक खाता (Bank Account) आधार नंबर (Aadhaar number) से लिंक है. EPF से आंशिक निकासी और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के नियम अलग हैं. आइये जानते हैं किन परिस्थितियों में EPF का पूरा सेटलमेंट होता है?
कब निकाल सकते हैं PF का पूरा पैसा
EPF की राशि को एमरजेंसी की स्थिति में निकाला (EPF Withdrawal) जा सकता है. 7 परिस्थितियों में आप PF डिपॉजिट को निकाल सकते हैं. कुछ परिस्थितियों में आप EPF का पूरा हिस्सा निकाल सकते हैं और कुछ में EPF के कुल पैसे का एक निश्चित हिस्सा निकाला जाता है. कौन सी हैं ये 7 परिस्थितियां, जिनमें EPF की राशि को निकाल सकते हैं.
1- मेडिकल ट्रीटमेंट
– आप अपने, पत्नी के, बच्चों के या फिर माता-पिता के इलाज के लिए भी PF निकाल सकते हैं.
– इस स्थिति में कभी भी EPF Withdrawal किया जा सकता है. मतलब यह जरूरी नहीं कि आपकी सर्विस हिस्ट्री क्या है.
– एक महीने या उससे ज्यादा वक्त तक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत देना होता है.
– एम्प्लॉयर से अप्रूव लीव सर्टिफिकेट भी देना होता है.
– खाताधारक को अपने एम्प्लॉयर या फिर ESI से अप्रूव एक सर्टिफिकेट देना होगा. इस सर्टिफिकेट में डिक्लेरेशन होता है कि जिसे मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, उस तक ESI की सुविधा नहीं पहुंचाई जा सकती या फिर उसे ESI की सुविधा नहीं मिलती है.
– फॉर्म 31 के तहत आवेदन करने के साथ-साथ बीमारी का सर्टिफिकेट या ऐसा डॉक्युमेंट देना होता है, जिससे सत्यता की जांच की जा सके.
– मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अपनी सैलरी का 6 गुना या फिर पूरा पीएफ का पैसा, जो भी कम हो, निकाल सकता है.
2- एजुकेशन/ शादी-
– अपनी या भाई-बहन की या फिर अपने बच्चों की शादी के लिए EPF की राशि को निकाला जा सकता है.
– आप अपनी पढ़ाई या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए भी PF की राशि को निकाल सकते हैं.
– इसके लिए कम से कम 7 साल की नौकरी होनी चाहिए.
– एजुकेशन के मामले में आपको अपने एम्प्लायर से फॉर्म-31 के तहत आवेदन करना होगा. PF निकालने की तारीख तक कुल जमा का 50 फीसदी ही निकाल सकते हैं.
– एजुकेशन के लिए PF का इस्तेमाल अपने पूरी सर्विस हिस्ट्री में सिर्फ 3 बार किया जा सकता है.
3- प्लॉट खरीदने के लिए
– प्लॉट खरीदने के लिए प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाला जा सकता है. लेकिन, इसके लिए आपकी सर्विस के 5 साल पूरा होना जरूरी है.
– प्लॉट आपके, आपकी पत्नी के या दोनों के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए.
– प्लॉट या प्रॉपर्टी किसी प्रकार के विवाद में फंसी नहीं होनी चाहिए और न ही उस पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही हो.
– प्लॉट खरीदने के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 24 गुना तक EPF का पैसा निकाल सकता है.
– इस तरह की स्थिति में आप अपनी नौकरी के कुल समय में सिर्फ एक ही बार EPF का पैसा निकाल सकते हैं.
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4- घर बनाने या फ्लैट
इस तरह की स्थिति में आपकी नौकरी के 5 साल पूरा होना आवश्यक है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 36 गुना तक EPF का पैसा निकाल सकता है. इसके लिए अपनी नौकरी के सयम के दौरान सिर्फ एक बार ही PF के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है.
5- रि-पेमेंट ऑफ होम लोन
इसके लिए आपकी नौकरी के 10 साल होना चाहिए. इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 36 गुना तक PF का पैसा निकाल सकता है. इसके लिए अपनी नौकरी के समय के दौरान सिर्फ एक बार ही PF balance का इस्तेमाल किया जा सकता है.
6- हाउस रिनोवेशन
इस स्थिति में आपकी नौकरी के कम से कम 5 साल पूरे होने चाहिए. कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 12 गुना तक PF का पैसा निकाल सकता है. अपनी नौकरी के समय के दौरान सिर्फ एक बार ही EPF balance का इस्तेमाल किया जा सकता है.
7- प्री-रिटायरमेंट
आपकी उम्र 54 वर्ष होनी चाहिए. इस स्थिति में आप कुल EPF बैलेंस में से 90 फीसदी तक निकाल सकते हैं, लेकिन यह विड्रॉल सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है.
EPF विड्रॉल टैक्सेबल है या नहीं?
अगर आप लगातार सर्विस के दौरान 5 साल से पहले Provident fund विड्रॉ करते हैं तो यह टैक्सेबल होगा. यहां लगातार सर्विस से मतलब ये नहीं है कि एक ही संस्था में 5 साल तक सर्विस होना. आप सर्विस बदल सकते हैं और कोई भी संस्था ज्वाइन कर सकते हैं. आप अपने EPF अकाउंट को नए एम्पलॉयर के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं.