EPFO: अकाउंटहोल्डर की मृत्यु के बाद ऐसे करें क्‍लेम, यहां देखें पूरी प्रक्रिया

Death Claim: नॉमिनी दर्ज है तो नॉमिनी इस ऑप्शन के जरिए कर्मचारी की मृत्यु घोषित करने के बाद पीएफ, पेंशन आदि के लिए आवेदन कर सकता है.

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EPFO ने इस बाबत संदेश भेजा है और कहा है कि सभी EPF खातों को Aadhaar से लिंक कराना अनिवार्य है.

EPFO ने इस बाबत संदेश भेजा है और कहा है कि सभी EPF खातों को Aadhaar से लिंक कराना अनिवार्य है.

एक नौकरीपेशा के लिए प्रोविडेंट फंड के मायने क्‍या होते हैं, यह सब जानते है. वहीं, उसकी मृत्यु के बाद पीएफ का यही पैसा उसके परिवार के लिए काम आता है. लेकिन यह तब होता है कि नॉमिनी डेथ क्‍लेम (Death Claim) करता है. इससे नॉमिनी को “पीएफ, पेंशन और ईडीएलआई बीमा” का लाभ मिलता है. आपको यूएएन पोर्टल के होम पेज पर सबसे नीचे “Death claim filing by beneficiary” का ऑप्शन मिलेगा. मान लीजिए किसी कर्मचारी की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मामले में उसके नॉमिनी को यहां पर क्लिक करके उसकी मृत्यु घोषित करनी होती है.

लेकिन, इसके लिए यूएएन पोर्टल पर (EPF E-NOMINEE) ई-नॉमिनेशन होना आवश्यक है. नॉमिनी (Nominee) दर्ज है तो नॉमिनी इस ऑप्शन के जरिए कर्मचारी की मृत्यु घोषित करने के बाद पीएफ, पेंशन और ईडीएलआई तथा बीमा अमाउंट के लिए आवेदन कर सकता है. इस तरह नॉमिनी को पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वह ऑनलाइन ही अपना काम कर पाएगा.

ये है ई नॉमिनेशन प्रक्रिया

सबसे पहले आप यूएएन के मेंबर पोर्टल पर अपने यूएएन नंबर से लॉग-इन कर लें. यहां पर आपको “Manage” वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है इसमें आपको एक नया ऑप्शन नजर आ रहा होगा “E-Nomination” इस पर आपको क्लिक करना है. इसके बाद आपको फैमिली डिक्‍लेरेशन में हैविंग फैमिली पर “Yes”करना है. अब अपने परिवार के विवरण डालने के लिए फॉर्म आ जाएगा. इसमें आपको नाम ,जन्म तिथि तथा रिलेशनशिप भरकर सेट कर देना है. इस तरीके से आप अपने “NOMINEE” का विवरण भर सकते हैं.

ऐसे करें डेथ क्‍लेम का आवेदन

सबसे पहले आपको मेम्‍बर पोर्टल की साइट पर जाना है. इसके बाद Death Claim Beneficiary ऑप्‍शन पर क्लिक करना है. इसमें आपको UAN, आधार, नाम, जन्‍मतिथि और कैप्‍चा भरना है. इसके बाद Get Authorization Pin पर क्लिक करना है. अब बेनिफ‍िशियरी/नॉमिनी के रजिस्‍टर्ड नंबर पर एक पिन आएगा. फ‍िर आपको ओटीपी दर्ज करके सब्मिट कर देना है. अब एक नया पेज ओपन होगा Fill Death Claim पर क्लिक करें.

इसलिए बीच में न निकालें पीएफ

आपका पीएफ आप ही के लिए नहीं, बल्‍कि परिवार का भी सहारा होता है. इसलिए इसे बीच में निकालना अक्लमंदी की बात नहीं होती है. इसके बावजूद अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है, जहां इस राशि को निकालने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ना हो तो ही यह राशि निकालनी चाहिए. अगर आप पिछले दो माह से नौकरी में नहीं है तो इस फंड में जमा पूरी राशि निकाल सकते हैं. हालांकि, शादी-विवाह और मेडिकल इमरजेंसी होने पर आंशिक तौर पर पीएफ निकाल सकते हैं. अगर आप पीएफ निकालना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो करके ऐसा कर सकते हैं.

Published - May 5, 2021, 03:42 IST