फूड रेग्युलेटर भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर्स यानी एफबीओ के खिलाफ अप्रैल से अब तक 1,411 अभियोजन मामले दर्ज किए गए हैं. एफएसएसएआई ने अपने बयान में कहा है कि खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले एफबीओ के खिलाफ उसने कड़ी कार्रवाई की है. एफएसएसएआई का कहना है कि रिकॉर्ड के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों उल्लंघन करने वाले एफबीओ के खिलाफ 1,411 अभियोजन मामले शुरू किए गए हैं.
बिना लाइसेंस कारोबार करने पर कार्रवाई
एफबीओ के खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन मामलों में वैध लाइसेंस के बगैर खाद्य व्यवसाय करना और असुरक्षित भोजन का निर्माण या बिक्री समेत विभिन्न उल्लंघन शामिल हैं. बता दें कि चालू वित्त वर्ष के शुरुआत से उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए दूध और दूध उत्पाद, मसाले, पैकेज्ड पीने का पानी, न्यूट्रास्यूटिकल्स, सॉस, अचार, चिप्स, गुड़ आदि जैसी विभिन्न कैटेगरी में कई खाद्य उत्पादों की जांच की गई है. गौरतलब है कि फूड रेग्युलेटर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य अधिकारियों के साथ नमूने लेकर और उसकी जांच करके उपभोक्ताओं के लिए खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा की लगातार निगरानी कर रहा है.
FSSAI ने निर्धारित कानून का पालन करने की सलाह दी
बता दें कि नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले एफबीओ को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. नियामक ने सभी एफबीओ को एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित खाद्य उत्पादों के निर्माण के लिए मानकों का पालन करने और सुरक्षित और स्वच्छ प्रथाओं को सुनिश्चित करने की सलाह दी है. रेग्युलेटर का कहना है कि निर्धारित कानून का किसी भी तरह से उल्लंघन करने पर एफबीओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है.