भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर अलग-अलग मामलों में लगभग 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने बताया कि उसने नियामक मानदंडों के उल्लंघन के मामले में इन बैंकों पर जुर्माना लगाया है.
स्टेट बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना
आरबीआई ने एक बयान जानकारी कर कहा कि जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता निधि योजना, 2014 से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन के चलते देश से सबसे बड़े सार्वजानिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
यूनियन बैंक लिमिटेड पर 66 लाख रुपये का जुर्माना
‘आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान – एनपीए खातों में विचलन’ पर ग्राहकों को दिए अगये दिशानिर्देशों को लेकर आरबीआई द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड पर 66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
केनरा बैंक पर 32.30 लाख रुपये का जुर्माना
आरबीआई ने कुछ निर्देशों का पालन न करने पर केनरा बैंक पर 32.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर ओशन कैपिटल मार्केट लिमिटेड, राउरकेला, ओडिशा पर 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
आरबीआई ने कहा कि सभी बैंकों पर नियामक अनुपालन में कमियों के कारण यह जुर्माना लगाया गया है. नियामक का उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर प्रभाव डालना नहीं है. यानी केंद्रीय बैंक की इस सख्ती का असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा.