JM Financial Products शेयरों के बदले नहीं दे पाएगा लोन, RBI ने लगाई रोक

RBI ने एक विज्ञप्ति में कहा कि कर्ज प्रक्रिया में कुछ गंभीर कमियां देखने के बाद यह कार्रवाई की गई है.

JM Financial Products शेयरों के बदले नहीं दे पाएगा लोन, RBI ने लगाई रोक

RBI action against JM Financial: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 5 मार्च को जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड (JM Financial Products Limited) को तत्काल प्रभाव से शेयरों और डिबेंचर के खिलाफ कर्ज देने से रोक दिया है. इसमें शेयरों के IPO के खिलाफ कर्ज की मंजूरी और वितरण भी शामिल है. RBI ने एक विज्ञप्ति में कहा कि कर्ज प्रक्रिया में कुछ गंभीर खामियां देखने के बाद यह कार्रवाई की गई है.

यह सेवाएं जारी रख सकती है कंपनी

RBI ने कहा कि कंपनी सामान्य कलेक्शन और रिकवरी के जरिए अपने मौजूदा कर्ज खातों की सेवा जारी रख सकती है. RBI ने कहा कि IPO फाइनेंसिंग के साथ-साथ एनसीडी सदस्यता के लिए कंपनी की ओर से सैंक्शन कर्जों के संबंध में देखी गई कुछ गंभीर अनियमितताओं की वजह से यह कार्रवाई की गई है.

 RBI ने पाई यह कमियां

केंद्रीय बैंक ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की तरफ से साझा की गई जानकारी के आधार पर कंपनी की बुक्स की सीमित समीक्षा की है. इंटरव्यू के दौरान, यह पता चला कि कंपनी ने उधार ली गई रकम का इस्तेमाल करके अपने ग्राहकों के एक समूह को अलग-अलग IPO और एनसीडी पेशकशों के लिए बोली लगाने में बार-बार मदद की है. क्रेडिट अंडरराइटिंग अव्यवस्थित पाई गई, और फाइनेंसिंग कम मार्जिन के बदले की गई थी.

सदस्यता के लिए आवेदन, डीमैट खाते और बैंक खाते, सभी को कंपनी ने पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) और इन ग्राहकों से मिले मास्टर एग्रीमेंट का उपयोग करके संचालित किया गया था. बाद के संचालन में उनकी भागीदारी के बिना परिणामस्वरूप, कंपनी लेंजर और बोरोअर दोनों के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम थी.

केंद्रीय बैंक ने कहा कि कंपनी ने पीओए का उपयोग करते हुए बैंक खाता खोलने के साथ-साथ बैंक खातों के संचालक के रूप में भी काम किया.

Published - March 5, 2024, 07:08 IST