• English
  • বাংলা
  • తెలుగు
  • मराठी
  • ಕನ್ನಡ
  • ગુજરાતી
  • money9
  • बीमा
  • बचत
  • कर्ज
  • इन्वेस्टमेंट
  • आईपीओ
  • कमोडिटी
    • गोल्ड
    • कृषि
    • एनर्जी
    • मेटल्स
  • Breaking Briefs
downloadDownload The App
Close
  • Home
  • Videos
  • Podcast
  • Exclusive
  • टैक्स
  • म्यूचुअल फंड
  • बचत
  • कर्ज
  • म्यूचुअल फंड
  • स्टॉक
  • प्रॉपर्टी
  • कमोडिटी
    • गोल्ड
    • कृषि
    • एनर्जी
    • मेटल्स
  • Survey 2023
  • Survey Report
  • Breaking Briefs
  • बीमा
  • बचत
  • लोन
  • इन्वेस्टमेंट
  • म्यूचुअल फंड
  • प्रॉपर्टी
  • टैक्स
  • Exclusive
  • आईपीओ
  • Home / मार्केट

YES Bank: यस बैंक को AT-1 बॉन्ड मामले में मिली अंतरिम राहत

YES Bank ने डिबेंचर के रूप में एटी-1 बांड दिसंबर 2013 में जारी किये थे. उसके बाद दिसंबर 2016 और अक्टूबर 2017 में भी इन्हें जारी किये गये.

  • pti
  • Last Updated : May 24, 2021, 18:24 IST
Pic: PTI
  • Follow

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त (एटी- 1) बॉंड की बिक्री के मामले में सेबी के आदेश के खिलाफ यस बैंक (YES Bank) को अंतरिम राहत दी है। सेबी ने यस बैंक पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

सेबी ने यस बैंक पर भ्रामक तरीके से बिना परिपक्वता अवधि वाले बांड (टी1 बांड) की बिक्री के आरोपा में जुर्माना लगाया था। प्रथम श्रेणी के बांड चिर अवधि के लिए होते है। इन पर निवेशकों को केवल ब्याज मिलता है.

यस बेंक (YES Bank) ने डिबेंचर के रूप में एटी-1 बांड दिसंबर 2013 में जारी किये थे. उसके बाद दिसंबर 2016 और अक्टूबर 2017 में भी इन्हें जारी किये गये.

सेबी ने अप्रैल के उसी आदेश में इस बैंक में निजी संपत्ति प्रबंधन का काम देखने वाली टीम के प्रमुख विवेक कंवर पर एक करोड़ रुपये और आशीष नासा और जकजीत सिंह बंगा पर 50- 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

सेबी का निष्कर्ष था कि बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा शेयर बाजार में प्रथम श्रेणी के बॉंड की अतिरिक्त मात्रा (एटी1) की बिक्री करते समय निवेशकों को जोखिम के बारे में जानकारी नहीं दी गई.

सैट ने अपने निर्णय में 21 मई कहा, ‘‘उसने मौजूदा आदेश के प्रभाव और अमल को स्थगित कर दिया है.’’ आदेश में कहा गया है कि यह स्थगन यस बैंक की तरफ से इस गारंटी के साथ दिया गया है कि उसकी अपील यदि असफल होती है तो आदेश के दो सप्ताह के भीतर बैंक जुर्माने की राशि का भुगतान कर देगा.

सैट ने सेबी को मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है, उसके बाद बैंक को उसपर अपना जवाब देना है. मामले पर अंतिम निर्णय के लिये 30 जुलाई की तिथि तय की गई है.

सैट का यह आदेश यस बैंक (YES Bank), कंवर और अन्य द्वारा दायर की गई अपील के बाद आया.

Published - May 24, 2021, 06:24 IST

पर्सनल फाइनेंस पर ताजा अपडेट के लिए Money9 App डाउनलोड करें।    

  • AT-1 Bonds
  • SEBI
  • SEBI fine YES Bank

Related

  • अच्छे बाजारों में हमेशा की तरह बहुत सारी अटकलें हैं, कोशिश करें उस शोर से दूर रहें: एंड्रयू हॉलैंड
  • शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 600 अंक से अधिक चढ़ा, निफ्टी 16,800 के पार
  • शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंक से अधिक लुढ़का, निफ्टी 17,300 के नीचे
  • वैल्‍यू देखकर की IPO में लगाएं पैसा: नीलेश शाह
  • शेयर बाजार में तेजी जारी, निफ्टी बढ़त के साथ 17450 के स्‍तर पर हुआ बंद
  • शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा उछला, निफ्टी 17,350 के पार

Latest

  • 1. फटाफट खरीद लो iPhone, बढ़ने वाले हैं दाम
  • 2. पैन-आधार नहीं हैं लिंक्ड?
  • 3. 10 साल से व‍िजय केड‍िया के पास ये शेयर
  • 4. Vi को मिलेगी सरकार से बड़ी राहत?
  • 5. Nifty50 का ह‍िस्‍सा बनेगी Indigo
  • Trending Stories

  • फटाफट खरीद लो iPhone, बढ़ने वाले हैं दाम!
  • पैन-आधार नहीं हैं लिंक्ड?
  • 10 साल से व‍िजय केड‍िया के पास ये शेयर
  • Vi को मिलेगी सरकार से बड़ी राहत?
  • Nifty50 का ह‍िस्‍सा बनेगी Indigo
  • TV9 Sites

  • TV9 Hindi
  • TV9 Marathi
  • TV9 Gujarati
  • TV9 Kannada
  • TV9 Bangla
  • TV9 English
  • News9 Live
  • Trends9
  • Tv9tamilnews
  • Assamtv9
  • Malayalamtv9
  • Money9 Sites

  • Money9 Hindi
  • Money9 English
  • Money9 Marathi
  • Money9 Telugu
  • Money9 Gujarati
  • Money9 Kannada
  • Money9 Bangla
  • Money9live
  • Topics

  • बीमा
  • बचत
  • कर्ज
  • शेयर
  • म्यूचुअल फंड
  • प्रॉपर्टी
  • टैक्स
  • क्रिप्टो
  • एक्सक्लूसिव
  • survey data
  • Download App

  • play_store
  • App_store
  • Contact Us
  • About Us
  • Advertise With Us
  • Privacy & Cookies Notice
  • Complaint Redressal
  • Copyright © 2025 Money9. All rights reserved.
  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp
  • LinkedIn
  • Telegram
close