परेशान हो रहे रियल एस्टेट खरीदारों के हित को ध्यान में रखते हुए RERA को 2016 में लागू किया गया था.अनियंत्रित बाजारों के लिए यह कुछ आर्डर भी लाया था. लेकिन जो ग्राहक संतुष्ट नहीं है, उन्हें रिफंड जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है. आर्डर जारी होने के बाद भी रिफंड लेना सपने जैसा है. एक और समस्या है, परियोजनाओं के विस्तार के अनुदान की. अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि अप्रत्याशित घटना के मामले में विस्तार दिया जा सकता है, जबकि खरीदारों का कहना है कि विस्तार अंधाधुंध हो रहा है.
Published - July 23, 2021, 10:12 IST
पर्सनल फाइनेंस पर ताजा अपडेट के लिए Money9 App डाउनलोड करें।