Penalty On Dhampur Sugar Mills: शेयर बाजार में लिस्टेड प्रमुख चीनी उत्पादक धामपुर शुगर मिल्स (Dhampur Sugar Mills) पर भारी जुर्माना लगाया गया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने उत्तर प्रदेश में धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड की चार इकाइयों पर पर्यावरण कानूनों के लगातार उल्लंघन के लिए 20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) द्वारा दायर विभिन्न निरीक्षण रिपोर्टों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पर्यावरण को काफी समय से नुकसान हुआ था.
सोमवार को ट्रिब्यूनल के फैसले के दिन धामपुर शुगर मिल्स के शेयरों में गिरावट दिखाई दी. BSE पर इसके शेयर 2.49% गिरने के बाद 305.50 रुपये पर बंद हुए.
NGT ने प्रत्येक यूनिट पर 5 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है और 1 सितंबर 2021 से 30 दिनों में राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है.
धामपुर शुगर मिल्स के जिन चार युनिट पर यह जुर्माना लगाया गया है, इनमें धामपुर शुगर मिल्स (जिला संभल), धामपुर शुगर मिल्स (जिला बिजनौर), धामपुर डिस्टलरी युनिट (जिला बिजनौर) एवं धामपुर शुगर मिल्स, मीरगंज (जिला बरेली) शामिल हैं.
ट्रिब्यूनल ने कहा कि एक बात जो बहुत स्पष्ट रूप से सामने आई है, वह यह है कि कंपनी की सभी चार युनिट्स पर्यावरण कानूनों का लगातार उल्लंघन कर रही थीं. इन युनिट्स ने पर्यावरण पर प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव के प्रति उदासीन रवैया और लापरवाही दिखाई है.
पीठ ने कहा कि इन युनिट्स ने वास्तव में अन्य व्यक्तियों और स्थानीय निवासियों को प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के उनके अधिकार से वंचित कर दिया है.
पीठ ने एक समिति बनाई है जो उन किसानों और स्थानीय निवासियों के साथ बातचीत करेगी, जिन्हें कंपनी के कारण होने वाले प्रदूषण के कारण नुकसान / क्षति हुई हो सकती है.
ट्रिब्यूनल आदिल अंसारी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें धामपुर शुगर मिल्स के युनिट्स के खिलाफ पर्यावरणीय मानदंडों / कानूनों का पालन न करने के लिए उचित पर्यावरणीय मुआवजा लगाने सहित दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई थी.