ULIP पर मिलते हैं ये 6 टैक्स बेनिफिट, इन योजनाओं से बेहतर रिटर्न

ULIP Tax Benefits: मार्केट में अलग-अलग टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मौजूद हैं. आइए, ULIP पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं

  • Team Money9
  • Updated Date - September 11, 2021, 12:44 IST
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वित्तीय मामलों के जानकार बताते हैं कि निवेशकों को भी अपनी आवश्यकताओं के बारे में जानने और समझने की जरूरत है.

वित्तीय मामलों के जानकार बताते हैं कि निवेशकों को भी अपनी आवश्यकताओं के बारे में जानने और समझने की जरूरत है.

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जो वेल्थ क्रिएशन और लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन (life insurance protection) का दोहरा बेनिफिट ऑफर करता है. यह मार्केट में अवेलेबल बेस्ट टैक्स-सेविंग इन्वेस्टमेंट टूल्स में से एक है. यूलिप पर भुगतान किया गया प्रीमियम एक साल के दौरान अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक टैक्स डिडक्शन (tax deduction) के लिए एलिजिबल है.

इसके अलावा मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स फ्री होती है. ULIP आपको पांच साल के समान लॉक-इन पीरियड में टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट, NSC और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न देता है.

मार्केट में अलग-अलग टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मौजूद हैं. आइए, ULIP के टैक्स बेनिफिट पर एक नजर डालें.

प्रीमियम पर टैक्स बेनिफिट

आपके द्वारा भुगतान किया जाने वाला पूरा प्रीमियम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C और 10D के तहत डिडक्शन के लिए एलिजिबल है. अधिकतम डिडक्शन अमाउंट 1.5 लाख रुपये सालाना है.

मैच्योरिटी पर टैक्स बेनिफिट

न केवल प्रीमियम पर, बल्कि मैच्योरिटी पर पॉलिसी होल्डर द्वारा रिसीव किए गए अमाउंट पर भी टैक्स छूट दी गई है.

टैक्स-फ्री पार्शियल विड्रॉल

जब कोई ULIP से पांच साल के लॉक-इन पीरियड के बाद पैसा निकालता है, तो उसको उन विड्रॉल पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है.

डेथ पर टैक्स-फ्री विड्रॉल

पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के मामले में, उसके नॉमिनी को इंश्योरर द्वारा एकमुश्त सुनिश्चित रकम दी जाती है. इस रकम पर इनकम टैक्स नियमों के तहत छूट प्राप्त है.

टॉप-अप पर डिडक्शन

ULIP का एक फीचर फ्लेक्सिबिलिटी है. ULIP निवेशकों को समय-समय पर टॉप-अप खरीदकर अपना निवेश बढ़ाने की परमीशन देता है. ये टॉप-अप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत इसमें बताए गए प्रावधानों के अधीन इनकम टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल है.

LTCG टैक्स छूट

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स को यूनियन बजट 2018 में पेश किया गया था. यह टैक्स इक्विटी मार्केट से कमाए प्रॉफिट पर लागू होता है यदि प्रॉफिट 1 लाख रुपये से ज्यादा है. हालांकि ULIP इक्विटी मार्केट में निवेश का विकल्प प्रदान करते हैं, लेकिन इस पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है.

Published - September 11, 2021, 12:44 IST