वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितना फायदेमंद होता है फॉर्म 15H, कैसे उठा सकते हैं लाभ

Form 15-A of Income Tax: ब्याज से होने वाली आय का भुगतान करने के लिए बैंकों, NBFC या डाकघरों को फॉर्म 15H भेज सकते हैं. इसे ऑनलाइन जमा किया जा सकता है

senior citizens can submit form 15h to save on income tax deduction

फॉर्म 15H की मदद से वरिष्ठ नागरिक यह सुनिश्चित करने के लिए डिक्लेरेशन कर सकते हैं कि उनकी जमा ब्याज आय से TDS नहीं काटा गया है

फॉर्म 15H की मदद से वरिष्ठ नागरिक यह सुनिश्चित करने के लिए डिक्लेरेशन कर सकते हैं कि उनकी जमा ब्याज आय से TDS नहीं काटा गया है

टैक्स एक जटिल विषय है, खासकर तब जब आप टैक्स बचाने के लिए उसके उपाय खोज रहे हों. उदाहरण के लिए, आप अपनी ब्याज से होने वाली कमाई, किराए से होने वाली कमाई, इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस मैच्योरिटी रसीद और EPF विड्रॉल से TDS कटने से बचा सकते हैं. इनवेस्टर्स और टैक्सपेयर्स में, फॉर्म 15H काफी लोकप्रिय है.

हालांकि, इसके लिए आपको 1961 के आयकर अधिनियम की जरूरतों को पूरा करना होगा. फॉर्म 15H भरने के लिए गाइडडेंस और इससे जुड़ी हर जानकारी के लिए आगे पढ़िए.

फॉर्म 15H की सही जानकारी

रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट से होने वाली कमाई फाइनेंशियल ईयर में अगर 50 हजार रुपये पार कर जाती है, तो बैंक TDS काटना शुरू कर देते हैं. यह फॉर्म सीनियर सिटिजन टैक्सपेर्यर पर लागू होता है. वे यह सुनिश्चित करने के लिए डिक्लेरेशन कर सकते हैं कि उनकी जमा ब्याज आय से TDS नहीं काटा गया है.

सभी आवश्यक जानकारियों को शामिल करके धारा 197A(1C) के तहत फॉर्म 15H में ये डिक्लेरेशन की जा सकती है. आपका पैन कार्ड फॉर्म 15H पर सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है.

ब्याज से होने वाली आय का भुगतान करने के लिए आप बैंकों, NBFC या डाकघरों को फॉर्म भेज सकते हैं. फॉर्म 15H आमतौर पर इंटरनेट बैंकिंग खाते से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है. हालांकि, कई डाकघर अभी तक डिजिटल नहीं हैं. इस लिए आपको शाखा में व्यक्तिगत रूप से फॉर्म 15H जमा करने की आवश्यकता हो सकती है.

योग्यता या पात्रता

टैक्सपेयर को फॉर्म 15H जमा करना होगा, यदि वे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:

  • सबसे पहले जरूरी है कि फॉर्म 15H भरने वाला व्यक्ति टैक्सपेयर होना चाहिए. कंपनियां, HUF, पार्टनरशिप बिजनेस और अन्य संस्थाएं फॉर्म 15H दाखिल करने के लिए योग्य नहीं है.
  • टैक्सपेयर भारतीय नागरिक होना चाहिए.
  • फॉर्म 15H भरने वाले वरिष्ठ व्यक्ति की उम्र 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए.
  • फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्सपेयर की टैक्स देनदारी शून्य होनी चाहिए.
  • फॉर्म 15H भरते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए

सभी जानकारी सही-सही भरें

डिक्लेरेशन/सत्यापन पर साइन करने से पहले सुनिश्चित करें कि इस फॉर्म में दी गई जानकारी सही तरीके से भरी गईं हैं. यदि आप डिक्लेरेशन में गलत जानकारी देते हैं तो आप पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और दोषी पाए जाने पर आपको दंडित किया जाएगा.

व्यक्ति द्वारा जमा किए गए सभी फॉर्मों से संबंधित रिकॉर्ड निर्धारण करने वाले अधिकारी के लिए सुलभ होने चाहिए. नतीजतन, मूल्यांकन करने वाला अधिकारी किसी भी समय किसी भी गलत बयानी या गलत जानकारी के लिए फॉर्म की जांच कर सकता है. पूरे फाइनेंशियल ईयर में जमा किए गए फॉर्म 15H की कुल संख्या हमेशा शामिल करें.

फॉर्म 15H केवल चालू वित्त वर्ष के लिए वैध है. आपको प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक नया फॉर्म दाखिल करना होगा.

Published - September 24, 2021, 11:31 IST