PPF अकाउंट मैच्योर होने पर आपको क्या करना चाहिए? आपके पास हैं ये तीन ऑप्शन

PPF: PPF अकाउंट के मैच्योर होने पर अकाउंट को बंद करा सकते हैं. रकम को विड्रॉ कर लें. मैच्योरिटी पर मिलने वाला पूरा अमाउंट टैक्स फ्री होगा.

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अगर आपने PPF अकाउंट में योगदान के साथ इसे विस्तार करने का आवेदन किया है तो आप इस खाते से आंशिक निकासी ही कर सकते हैं. इसके लिए आपको फॉर्म C भरना पड़ेगा

अगर आपने PPF अकाउंट में योगदान के साथ इसे विस्तार करने का आवेदन किया है तो आप इस खाते से आंशिक निकासी ही कर सकते हैं. इसके लिए आपको फॉर्म C भरना पड़ेगा

PPF: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) निवेश का एक बढ़िया ऑप्शन है. इसमें लंबी अवधि के लिए निवेश किया जाता है. PPF में निवेश न सिर्फ सुरक्षित होता है, बल्कि इसमें टैक्स से छूट का पूरा लाभ भी मिलता है. सेल्फ इम्प्लॉयड प्रोफेशनल और EPFO के दायरे में नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए पीपीएफ निवेश का एक सबसे बढ़िया विकल्प है. पीपीएफ 15 साल के बाद मैच्योर होता है. तो क्या लगातार 15 सालों तक पैसे जमा करने के बाद आपका PPF अकाउंट मैच्योर होने जा रहा है? इसके मैच्योरिटी के बाद आपके सामने क्या-क्या विकल्प हैं? आपको उन तीन विकल्पों के बारे में बताते हैं जिन्हें आप पीपीएफ मैच्योर होने पर इस्तेमाल कर सकते हैं.

पहला विकल्प

PPF अकाउंट के मैच्योर होने पर अकाउंट को बंद करा सकते हैं. पूरी रकम (PPF investment) को विड्रॉ कर लें. मैच्योरिटी पर मिलने वाला पूरा अमाउंट टैक्स फ्री होगा. इसे सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा.

हालांकि, इसके लिए आपको अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस को एक फॉर्म भरकर देना होगा. जिसमें पीपीएफ और सेविंग्स अकाउंट की डिटेल होगी. साइन किए गए फॉर्म के साथ ऑरिजनल पासबुक और कैंसिल्ड चेक भी जमा करना है.

दूसरा विकल्प

अगर पीपीएफ मैच्यौर होने के बाद अकाउंट आगे के लिए बढ़ाना हो और नए कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ बढ़ाना हो तो आपको बैंक या डाकघर में फॉर्म H भरकर देना होता है.

ध्यान रहे ऐसा करने के लिए आपको मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने से साल भर के भीतर फॉर्म भरकर देना होगा. अगर आप फॉर्म 15H भरे बिना खाते में एक साल से अधिक समय तक रकम जमा करते रहेंगे तो आपका नया निवेश अनियमित माना जायेगा. इस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा. इस हिसाब से अकाउंट को आगे बढ़ाने के लिए आवेदन जरूरी है.

अगर आपने PPF अकाउंट में योगदान के साथ इसे विस्तार करने का आवेदन किया है तो आप इस खाते से आंशिक निकासी ही कर सकते हैं. इसके लिए आपको फॉर्म C भरना पड़ेगा. पांच साल के ब्लाक में आपकी कुल निकासी 60 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए.

तीसरा विकल्प

PPF अकाउंट मैच्योर होने के बाद डीएक्टिवेट नहीं होता. मतलब अकाउंट एक्टिव रहेगा और उस पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी.

अगर आप पीपीएफ मैच्योर होने के बाद उसे नहीं निकालते हैं या कोई और विकल्प नहीं चुनते है तो खुद-ब-खुद आपकी पीपीएफ मैच्योरिटी तारीख पांच सालों के लिए बढ़ जाती है.

हालांकि, इसमें आप और ज्यादा योगदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस की राशि पर टैक्स फ्री ब्याज आता रहता है. एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार विद्ड्रॉल कर सकते हैं.

आप क्या करें?

अगर आपके PPF अकाउंट की मैच्योरिटी आपके रिटायरमेंट के करीब नहीं है तो बेहतर है कि इसे आगे बढ़ा दें. अगर आपने 30 साल की उम्र में PPF अकाउंट खोला है तो इसे तीन बार आगे बढ़ाकर आप 60 के करीब पहुंच जायेंगे.

Published - July 29, 2021, 03:29 IST