PPF: याद रखें हर महीने की यह खास तारीख, चूके तो होता है नुकसान

पीपीएफ खाते के न्यूनतम बैलेंस पर हर महीने की 5वीं से आखिरी तारीख के बीच ब्याज कैलकुलेट होता है.

  • Team Money9
  • Updated Date - September 23, 2021, 03:23 IST
PPF: Remember this special date of every month, if you miss, there is a loss

PPF में सालाना 1.5 लाख रुपये तक का निवेश इनकम टैक्स डिडक्शन के दायरे में आता है, जबकि इस पर कमाया इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री है.

PPF में सालाना 1.5 लाख रुपये तक का निवेश इनकम टैक्स डिडक्शन के दायरे में आता है, जबकि इस पर कमाया इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री है.

आपने सार्वजनिक भविष्य निधि यानि पीपीएफ (PPF) अकाउंट खोल तो लिया लेकिन इसमें हर महीने पैसे जमा करने को लेकर थोड़े लापरवाह हैं तो आपको इसका नुकसान होगा. इसके पीछे खास वजह है. बेहतर होगा कि पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) में हर महीने एक तय तारीख में पैसे जमा करने की व्यवस्था तय करें. आप इसमें कई तरीके से पैसा जमा कर सकते हैं. अगर आप हर महीने खुद बैंक, पोस्ट ऑफिस (Post Office) या उस वित्तीय कंपनी में जाकर पैसा जमा नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं. इससे आपका समय भी बचेगा और आने-जाने की परेशानी भी नहीं होगी.

इस तारीख को रखें याद

मौजूदा समय में पीपीएफ पर ब्याज का कैल्कुलेशन मासिक आधार पर होता है, लेकिन वह ब्याज वित्त वर्ष के आखिर में खाते में क्रेडिट किया जाता है. पीपीएफ खाते के न्यूनतम बैलेंस पर हर महीने की 5वीं से आखिरी तारीख के बीच ब्याज कैल्कुलेट होता है. अगर आप पीपीएफ में 5 तारीख को या उससे पहले निवेश करते हैं तो उस पैसे पर भी ब्याज कैल्कुलेट होगा, जबकि अगर आप 5 तारीख के बाद निवेश करते हैं तो आपको सिर्फ उससे पिछले महीने तक के पैसे पर ही ब्याज मिलेगा. यानी आपको पूरे एक महीने के ब्याज का नुकसान होगा.

उदाहरण से समझें

मान लीजिए आपने अप्रैल में 500 रुपये के अमाउंट से PPF अकाउंट खुलवाया है और मंथली इंस्टॉलमेंट के जरिए हर माह इसमें 500 रुपये जमा कर रहे हैं. अब मान लीजिए आप मई माह की 5 तारीख से पहले अगला इंस्टॉलमेंट नहीं जमा नहीं करते हैं तो मई अंत पर आपका टोटल अमाउंट 500 रुपये ही गिना जाएगा और ब्याज भी केवल इसी पर मिलेगा. 5 तारीख के बाद जमा किए अमाउंट को मिलाकर टोटल अमांउट अगले महीने काउंट होगा. वहीं जून में भी 5 तारीख के बाद इंस्टॉलमेंट डालने पर उस माह के लिए आपका टोटल अमांउट 1000 रुपये ही काउंट होगा और इसी पर ब्याज मिलेगा.

वहीं अगर आप हर माह की 5 तारीख से पहले इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं तो मई माह में आपका टोटल अमाउंट 1000 रुपये काउंट होगा और ब्याज भी इसी के आधार पर मिलेगा. ऐसे ही अगले महीने भी 5 तारीख से पहले इंस्टॉलमेंट जमा कर देने पर टोटल अमाउंट पूरे माह के लिए 1500 रुपये काउंट होगा. यानी आपको हमेशा पूरा फायदा मिलेगा.

कितना जमा कर सकते हैं पैसा

पीपीएफ में नए नियम के मुताबिक आप चाहें तो कितनी बार भी पैसा जमा कर सकते हैं. पहले जमा करने की संख्या प्रतिबंधित थी लेकिन अब नहीं है. हालांकि सरकार ने यह तय कर दिया है कि एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा नहीं कर सकते. इस स्कीम में केवल 500 रुपये में खाता खोला जा सकता है. साल में कम से कम 500 रुपये भी जमा कर दिया जाए तो यह स्कीम चालू रहती है. शुरुआत में यह PPF खाता 15 साल के लिए होता है. 15 साल बाद आप चाहें तो पूरा पैसा ब्याज के साथ निकाल सकते हैं. लेकिन बहुत जरूरी न हो तो आप इसे अगले 5 साल के लिए बढ़ा भी सकते हैं.

Published - September 23, 2021, 03:23 IST