PPF Account इनएक्टिव हो गया है? इन स्टेप्स को फॉलो कर फिर से कर सकते हैं एक्टिव

PPF खाते के नियमों के मुताबिक, एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ 500 रुपये जमा करके एक निष्क्रिय खाते को फिर से सक्रिय किया जा सकता है.

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पीपीएफ एक चक्रवृद्धि प्रभाव के माध्यम से धन सृजन का दोहरा लाभ प्रदान करता है और आय पर कर राहत प्रदान करता है. PC: Pixabay

पीपीएफ एक चक्रवृद्धि प्रभाव के माध्यम से धन सृजन का दोहरा लाभ प्रदान करता है और आय पर कर राहत प्रदान करता है. PC: Pixabay

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) सबसे लोकप्रिय छोटी बचत योजनाओं में से एक है, जो अपनी श्रेणी में अपेक्षाकृत बेहतर ब्याज दर प्रदान करती है. पीपीएफ एक सरकार समर्थित निवेश विकल्प है, जो ब्याज की एक फ्लोटिंग दर प्राप्त करता है, जो सरकार द्वारा हर तिमाही में तय की जाती है. पीपीएफ बचत खाते पर ब्याज दर फिलहाल 7.1% है. यहां निवेश पर ब्याज दर सालाना आधार पर चक्रवृद्धि होती है. ब्याज की गणना हर महीने की 5वीं तारीख और महीने की आखिरी तारीख के बीच खाते में न्यूनतम शेष राशि के आधार पर की जाती है.

पीपीएफ एक चक्रवृद्धि प्रभाव के माध्यम से धन सृजन का दोहरा लाभ प्रदान करता है और आय पर कर राहत प्रदान करता है. एक व्यक्ति पीपीएफ खाते में प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है. पीपीएफ ‘EEE’ स्टेटस के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ है कि निवेश राशि, अर्जित ब्याज और परिपक्वता राशि सभी टैक्स फ्री होती हैं.

पीपीएफ बचत योजना में 15 साल की परिपक्वता अवधि होती है, लेकिन निवेशक कुछ शर्तों के आधार पर खाता खोलने के 5 साल बाद पैसा निकाल सकते हैं. यदि आपका पीपीएफ खाता निष्क्रिय हो गया है, तो इसे दोबारा से शुरू किया जा सकता है. आइए जानते हैं कैसे.

लिखित अनुरोध

खाताधारक उस बैंक या डाकघर की शाखा में, जहां खाता खोला गया था, एक एप्लीकेशन लिख सकता है. यह लिखित अनुरोध 15 वर्ष की अवधि के दौरान कभी भी किया जा सकता है.

जमा

पीपीएफ खाते के नियमों के मुताबिक, एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ 500 रुपये जमा करके एक निष्क्रिय खाते को फिर से सक्रिय किया जा सकता है. ऐसा न करने पर खाता निष्क्रिय हो जाएगा. इसलिए पीपीएफ खाते को सक्रिय मोड में रखने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक पीपीएफ खाते में 500 रुपये जमा करने की सलाह दी जाती है.

पेनल्टी

यदि कोई पीपीएफ खाता एक से अधिक वर्ष से निष्क्रिय पड़ा हुआ है, तो प्रत्येक गैर-भुगतान वर्ष के लिए 500 रुपये जमा करने की आवश्यकता होगी. साथ ही प्रति वर्ष 50 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा. इसका मतलब है कि अगर कोई खाता तीन साल से निष्क्रिय है, तो 1650 रुपये यानी 1500 रुपये (500×3) जमा की रकम और 150 रुपये (50×3) का जुर्माना जमा करना होगा. इस खाते से एक जमाकर्ता 15 साल की परिपक्वता अवधि के बाद पैसे निकाल सकता है या इसे और 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है.

Published - August 23, 2021, 03:23 IST