ITR फाइलिंग में टैक्स पेयर्स को करना पड़ रहा इन 9 परेशानियों का सामना

New e-filing portal: नए टैक्स पेयर्स पहली जो बार आयकर विभाग की वेबसाइट में साइन अप कर रहे हैं, उन्‍हें दिक्‍कतें आ रही हैं.

  • Team Money9
  • Updated Date - August 22, 2021, 02:52 IST
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टैक्स कंसल्टेंट्स और चार्टर्ड एकाउंटेंट के लिए अब तक का अनुभव अच्‍छा नहीं रहा है

टैक्स कंसल्टेंट्स और चार्टर्ड एकाउंटेंट के लिए अब तक का अनुभव अच्‍छा नहीं रहा है

New e-filing portal: पिछले 7 जून को लॉन्च किया गया नया IT पोर्टल टैक्स पेयर्स को आसान तरीके से आईटीआर फाइल करने में मदद करने के विचार के साथ शुरू किया गया था. ऐसा कहा जा रहा था कि यह DIY टैक्स फाइल को भी बढ़ावा देगा. हालांकि, टैक्स कंसल्टेंट्स और चार्टर्ड एकाउंटेंट के लिए अब तक का अनुभव अच्‍छा नहीं रहा है. सोशल मीडिया अकाउंट और पर्सनल फाइनेंस फ़ोरम्स पर टैक्स पेयर्स ITR फाइलिंग में आ रही समस्याओं को शेयर करते दिख रहे हैं. इनमें से 9 ऐसी कॉमन समस्याएं हैं जिनका सामना हर टैक्स पेयर्स को करना पड़ रहा है. आइए आपको बताते हैं इन समस्‍याओं के बारे में –

1- नए टैक्‍स पेयर्स नहीं कर पा रहे साइन अप

नए टैक्स पेयर्स पहली जो बार आयकर विभाग की वेबसाइट में साइन अप कर रहे हैं, उन्‍हें दिक्‍कतें आ रही हैं. नए टैक्‍स पेयर्स साइन अप नहीं कर पा रहे हैं. इसी के साथ पैन नंबर रजिस्टर करना भी परेशानी का सबब बनता जा रहा है. इनकम टैक्‍स के नए पोर्टल का पेज रिस्‍पांस नहीं कर रहा है और हैंग हो जाता है.

2- ओटीपी नहीं मिल रहा

अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप एक बड़ी परेशानी में आ सकते हैं. क्‍योंकि पोर्टल पर ‘फॉरगेट पासवर्ड’ की सुविधा काम नहीं कर रही है. जब आप अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ओटीपी के माध्यम से पासवर्ड बदलने की रिक्‍वेस्‍ट करते हैं, तो ओटीपी नहीं आता है. आपको बता दें जब आप 3 बार गलत पासवर्ड डाल देते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो जाता है.

3- पहले से नहीं भरा गया है आईटीआर फॉर्म में डेटा

इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल गेन्स और डिविडेंड इनकम डेटा को आईटीआर फॉर्म में पहले से भरा जाना चाहिए, लेकिन यह जानकारी पहले से नहीं भरी जा रही है. कुछ मामलों में फॉर्म 26-AS में दी गयी जानकारी आईटीआर फॉर्म में उल्लिखित जानकारी से मेल नहीं खाती है.

4- विदेश में पैसा नहीं भेज पा रहे

यदि किसी ग्राहक को विदेश में कुछ पैसा भेजना है तो उसके CA को बैंक में 15CB फॉर्म जमा करना होगा, लेकिन यह अभी तक नए पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है. फॉर्म 15CA / 15CB की ऑनलाइन फाइलिंग अभी भी अवेटेड है. हालांकि इन फॉर्म की हार्ड कॉपी को दाखिल करने की अनुमति टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दी गई है, लेकिन इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है.

5- पेंडिंग कम्प्लेंट्स

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नए पोर्टल को लॉन्‍च करते समय टैक्स पेयर्स के सवालों की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर शुरू करने का वादा किया था. वेबसाइट में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब के लिए यूजर मैनुअल्स और वीडियो होने चाहिए थे. इसके लिए चैटबॉट/लाइव एजेंट भी प्रोवाइड कराए जाने थे, लेकिन नई वेबसाइट पर लोगों की ओर से की जा रही शिकायतों का कोई जवाब नहीं मिल रहा है.

6- प्रोफाइल नहीं हो रही अपडेट

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के मुताबिक, करदाताओं को अपनी प्रोफाइल को 100% लेवल तक अपडेट करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है. जिसके कारण वे वेबसाइट की कुछ सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं.

7- कोई टैक्स रिफंड नहीं

फाइनेंसियल ईयर 2020 के लिए दाखिल आयकर रिटर्न अभी तक प्रोसेस्ड नहीं हुए हैं. taxbuddy.com के संस्‍थापक सुजीत बांगर के मुताबिक, अगर टैक्स रिफंड नहीं हुआ है तो टैक्स पेयर्स को रेक्टिफिकेशन दाखिल करना चाहिए, लेकिन रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन डिसेबल्ड है. ऐसे में यूजर्स काफी बेबस हैं. उन्‍होंने बताया कि इसे लेकर जनवरी में किए गए रेक्टिफिकेशन प्रोसेस से कुछ हफ़्ते में रिटर्न मिलना शुरू होने की उम्‍मीद है.

8- डिजिटल सिग्‍नेचर के दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे

मौजूदा टैक्स पेयर्स के डिजिटल सिग्‍नेचर पुरानी वेबसाइट पर रजिस्‍टर्ड थे, लेकिन अब नए पोर्टल पर डिजिटल सिग्‍नेचर को फिर से रजिस्टर करने में समस्या आ रही है. जिससे ITR फाइलिंग में देरी हो रही है.

9- पोर्टल पर सभी फॉर्म उपलब्ध नहीं

एक बड़ी समस्‍या ये है कि नए पोर्टल पर केवल ITR-1, 2 और 4 फॉर्म ही उपलब्ध हैं. ITR-3, 5, 6 और 7 अभी भी वेटिंग में हैं. हालांकि बांगर के मुताबिक, ITR-1 और ITR-4 फाइलिंग अब सही से चल रही है पर ITR-2 में बहुत समय लग रहा है. वहीं अन्य फॉर्म जल्द ही उपलब्ध होने चाहिए पर अभी तक सीबीडीटी की ओर से इसका कोई संकेत नहीं मिला है.

Published - August 7, 2021, 02:14 IST