Mutual Funds: पैसे लगाने से लेकर शिकायत दर्ज कराने तक, सभी के लिए बनेगा कॉमन प्‍लेटफॉर्म

Mutual Funds: हरेक फंड मैनेजर के पास अलग से रिक्वेस्ट नहीं डालनी होगी. एक बार जानकारियां बदलने से वह हर स्कीम में अपडेट हो जाएंगी.

keep these things in mind before investing in passive funds

Mutual Funds: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) कंपनियों और रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों (RTA) को म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वालों के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने को कहा है. एक ही जगह पर निवेश करने के साथ फंड्स से जुड़ी अन्य सुविधाएं दी जाएंगी. नए प्लेटफॉर्म से निवेशकों के लिए फंड संभालना आसान होगा. फिलहाल मेलबैक की सुविधा के जरिए म्यूचुअल फंड कंपनियों से निवेशक जुड़ सकते हैं. उनकी सर्विसेज ले सकते हैं. नया प्लेटफॉर्म एक ही जगह सारी सुविधाओं को ले आएगा.

जानकारियों में बदलाव करने के विकल्प मौजूद होंगे

स्टेटमेंट की जानकारी लेने के साथ निजी जानकारियों में बदलाव करने के विकल्प भी मौजूद होंगे. यह सबकुछ बेहद आसानी से डिजिटल तरीके से हो पाएगा.

हरेक फंड मैनेजर के पास अलग से रिक्वेस्ट नहीं डालनी होगी. एक बार नंबर, बैंक खाता जैसी जानकारियां बदलने से वह हर स्कीम में अपडेट हो जाएंगी.

समय की बचत के साथ निवेश करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी. कागजी कार्रवाई में उलझना नहीं पड़ेगा. सेबी ने अपने सर्कुलर में कहा है कि पहले चरण में कैपिटल गेन, होल्डिंग और डीमैट अकाउंट से जुड़े स्टेटमेंट की सुविधा दी जाएगी.

किसी तरह की परेशानी होने पर शिकायत दर्ज करने का विकल्प होगा. उनपर आगे क्या कार्रवाई हुई, उसकी जानकारी भी दी जाएगी.

वित्तीय लेनदेन की सुविधाएं चालू हो जाएंगी

दूसरे चरण में स्कीम खरीदने, बदलाव करने और दूसरे फंड से जुड़ने जैसी वित्तीय लेनदेन की सुविधाएं चालू हो जाएंगी. पहले चरण में जहां सिर्फ निवेशकों के लिए प्लेटफॉर्म खोला जाएगा.

वहीं, दूसरे फेज से डिस्ट्रीब्यूटर्स, निवेश की सलाह देने वालों, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों, स्टॉक एक्सचेंज और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी सुविधाएं शुरू हो जाएंगी, ताकि निवेश की प्रक्रिया और सरल बनाई जा सके.

हालांकि सेबी के नए प्लेटफॉर्म की घोषणा के बाद से लोगों का कहना है कि ऐसी सुविधाएं देने के लिए म्यूचुअल फंड यूटिलिटी (MFU) नाम का प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद है. रिटेल निवेशक 2015 से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.

इससे किन मायनों में अलग होगा नया प्लेटफॉर्म, इसपर सेबी ने कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं दी है. उसका कहना है कि जब तक यह पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक यह मान लेना सही नहीं होगा कि नया प्लेटफॉर्म हूबहू MFU जैसा होगा.

नए प्लेटफॉर्म को बनाने की जिम्मेदारी के एफ फिनटेक और CAMS को दी गई है. सेबी ने इन्हें 31 दिसंबर तक इसे तैयार करने का निर्देश दिया है.

Published - July 28, 2021, 05:45 IST