जब ऋण साधनों की बात आती है, लंबी अवधि के निवेशकों ने हमेशा पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश को प्राथमिकता दी है. यह लंबी अवधि का टैक्स बचत कराने वाला निवेश साधन है. इसमें हर साल निवेश की गई राशि पर पूर्व निर्धारित ब्याज दर का भुगतान होता है. इसका लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है.
PPF खाते पर मिलने वाला ब्याज कर-मुक्त होता है. वित्तीय वर्ष के दौरान जमा की गई राशि पर धारा 80C के तहत दावा किया जा सकता है. PPF पर मौजूदा ब्याज दर 7.1 प्रतिशत है. यह सरकार समर्थित मामूली बचत योजनाओं में से एक है. इसका रिटर्न ऊंचा होता है.
आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये की जमा राशि और 500 रुपये की न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि के साथ PPF खाता खोल सकते हैं. PPF को EEE (एग्जेंप्ट, एग्जेंप्ट, एग्जेंप्ट) श्रेणी में रखा गया है. यानी जमा राशि, उसपर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाले पैसे कर-मुक्त होते हैं. इस लिहाज से डेट में निवेश करने वालों को यह और आकर्षित करते हैं.
Quantum AMC के वीपी- कस्टमर इंटरेक्शन, संदीप भोसले का कहना है, ‘कड़े लॉक-इन नियमों के बावजूद PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) भारत के पसंदीदा निवेश विकल्पों में से एक है. यह सरकार द्वारा संचालित बचत और निवेश योजना है. जो लोग बिना जोखिम के रिटायरमेंट के बाद के लिए पैसे जुटाना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा विकल्प है. यह छोटी राशि के माध्यम से बचत का एक पूल बनाने में मदद करता है. कर लाभ के साथ सुरक्षा भी देता है.’
PPF से जुड़े कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन नहीं करने पर यह बंद हो जाता है. आइए जानते हैं कि PPF खाता निष्क्रिय क्यों हो जाता है और इसे कैसे फिर से चालू कर सकते हैं :
1. यदि आप 500 रुपये का वार्षिक योगदान नहीं करते हैं, तो आपके PPF खाते को ‘निष्क्रिय’ मान लिया जाएगा.
2. यह सलाह दी जाती है की आप एक सक्रिय PPF खाता बनाए रखने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक इसमें 500 रुपये जमा करें.
3. निष्क्रिय या सुस्त खाते रखने वाले जमाकर्ता निकासी और ऋण क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ होंगे.
4. यदि कोई PPF खाता निष्क्रिय है, तो वर्ष की कुल जमा राशि में पिछले वित्तीय वर्षों के डिफॉल्ट वर्षों में की गई जमा राशि भी शामिल होनी चाहिए.
5. निष्क्रिय PPF खातों को बढ़ाया नहीं जा सकता है. हालांकि, PPF खाते को फिर से सक्रिय करने के बाद, जमाकर्ता प्रति वर्ष में एक बार पैसे जमा करना और पांच साल के ब्लॉक में मैच्योरिटी पर शेष राशि का अधिकतम 60 फीसदी तक निकालना जारी रख सकता है.
6. एक बंद खाता अपने मैच्योरिटी पीरियड में बचे वर्षों के हिसाब से बनने वाले दंड को देकर फिर से चालू कराया जा सकता है. हर साल के न्यूनतम योगदान के रूप में पचास रुपये और बकाया पांच सौ रुपये के शुल्क पर इसे फिर से खोला जा सकता है.
7. बंद खाते में बकाया या शेष राशि जो जमाकर्ता खाते की मैच्योरिटी से पहले बहाल नहीं करता है, योजना के तत्कालीन करेंट रेट पर ब्याज अर्जित करना जारी रखता है.
8. जिस खाताधारक का PPF बंद पड़ा है, वह उस अकाउंट की मैच्योरिटी तक अन्य PPF खाता नहीं खोल सकता है.
9. एक निष्क्रिय PPF खाते को फिर से सक्रिय करने के लिए, जिम्मेदार खाताधारक को उस बैंक या डाकघर में एक लिखित आवेदन जमा करना होगा, जहां खाता स्थित है. PPF खाते को खाते या योजना के 15 साल के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय फिर से सक्रिय किया जा सकता है.