इंश्योरेंस कंपनी की शिकायत करनी है? जानिए क्या है प्रॉसेस

ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए इरडा के ऑनलाइन पोर्टल आईजीएमएस (IGMS) का भी उपयोग कर सकते हैं.

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इरडा के अनुसार, इंश्योरेंस कंपनी को 15 दिन के भीतर आपकी समस्या का समाधान कर देना चाहिए. PC: Pixabay

इरडा के अनुसार, इंश्योरेंस कंपनी को 15 दिन के भीतर आपकी समस्या का समाधान कर देना चाहिए. PC: Pixabay

एक बीमाधारक की बीमा कंपनी से कई शिकायतें हो सकती हैं. ये शिकायतें बीमा लेने की प्रक्रिया, क्लेम की प्रक्रिया और सामान्य सेवा अनुरोध जैसे-नॉमिनेशन, पेमेंट मेथड, पता बदलवाने आदि से जुड़ी हो सकती हैं. आप इन सब कारणों से बीमा कंपनी की शिकायत बीमा लोकपाल से कर सकते हैं. बीमाधारक को सबसे पहले शिकायत के समाधान के लिए अपनी बीमा कंपनी के पास ही जाना चाहिए. आप इंश्योरेंस कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (GRO) के पास शिकायत लेकर जा सकते हैं. आप बीमा कंपनी की निकटतम ब्रांच में भी जा सकते हैं या जीआरओ को मेल भी कर सकते हैं.

बीमा नियामक इरडा की वेबसाइट पर जाकर आप अपने शिकायत निवारण अधिकारी के फोन नंबर और ई-मेल आईडी प्राप्त कर सकते हैं. जीआरओ को आपको आवश्यक दस्तावेजों के साथ लिखित में शिकायत देनी होगी. इसके बाद आपको अपनी शिकायत की लिखित पावती प्रति लेना नहीं भूलना चाहिए.

बीमा कंपनियों के पास ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के अपने नियम होते हैं. इरडा के अनुसार, इंश्योरेंस कंपनी को 15 दिन के भीतर आपकी समस्या का समाधान कर देना चाहिए. अगर 15 दिन के बाद भी आपकी समस्या का निवारण नहीं होता है या आप समाधान से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप इस मुद्दे को अगले स्तर पर उठा सकते हैं. आप बीमा नियामक इरडा के पास अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं.

इरडा ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि ग्राहक इरडा के उपभोक्ता मामले विभाग में शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए ग्राहक टोल फ्री नंबर 155255 या 1800 4254 732 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा ग्राहक complaints@irdai.gov.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं.

ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए इरडा के ऑनलाइन पोर्टल आईजीएमएस (IGMS) का भी उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए ग्राहकों को https://igms.irda.gov.in/ पर जाना होगा और स्वयं को यहां रजिस्टर करना होगा. अब ग्राहक इस रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और शिकायत का स्टेटस देख सकते हैं.

ग्राहक ऑफलाइन भी अपनी शिकायत लिखकर इरडा के पास भेज सकते हैं. ग्राहक इरडा की वेबसाइट पर जाकर शिकायत रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. इस फॉर्म को भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ इरडा को भेजा जा सकता है. यह शिकायत महाप्रबंधक, उपभोक्ता मामले विभाग- शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI),115/1, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गच्चीबौली, हैदराबाद-500032 पते पर भेजा जा सकता है.

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Published - November 17, 2021, 03:57 IST